रांची: कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण को रोकने के लिए राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू किया गया है. स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए ई-पास का होना अनिवार्य बताया गया था. लेकिन आज परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश में कुछ रियायतें दी गई हैं.
परिवहन विभाग की ओर से जारी इस आदेश में पहले के नियमों में संशोधन करते हुए शव यात्रा में शामिल होने तथा चिकित्सा उदेश्य से बाहर निकलने वालों को ई-पास से छूट दी गई. इस आदेश के मुताबिक शव यात्रा में होने, चिकित्सा उदेश्यों तथा इससे संबंधित कार्यों जैसे चिकित्सीय जांच, शारीरिक जांच के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, मरीजों को हॉस्पिटल जाने-आने के लिए ई-पास की जरूरत नहीं होगी. वहीं, इसके अलावा अनुमति प्राप्त सामग्रियों को खरीदने के लिए तीन घंटे की वैधता वाला ई-पास बना सकते हैं.

