रांची: एसीबी कोर्ट के विशेष जज प्रकाश झा की अदालत में आज बीज घोटाला मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज कर दी है। दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने डिस्चार्ज पिटीशन पर अपना फैसला सुनाया है। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने एसीबी से जवाब मांगा था। यह मामला उस समय का है जब सत्यानंद भोक्ता राज्य के कृषि मंत्री थे। फिलहाल वह हेमंत सोरेन की कैबिनेट में श्रम मंत्री हैं। बीज घोटाला मामले में नामजद आरोपी सत्यानन्द भोक्ता सहित अन्य पर करीब 20 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप है। इस मामले में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था।
सत्यानंद भोक्ता के खिलाफ निगरानी कांड संख्या 11-09 में भादंवि की धारा 467, 468, 469, 471, 477, 409, 420, 423, 424, 465, 120 बी और 11, 12, 13 भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है।

