रांची : कोरोना संक्रमण का चेन तोड़ने के लिए झारखंड में 16 मई से गाड़ियों के मूवमेंट को प्रतिबंध कर दिया गया है। बगैर ई-पास के निजी वाहनों के चलने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। रेल या हवाई जहाज पकड़ने के लिए अगर कोई निजी वाहन से जाता है तो उसे टिकट और वैध परिचय पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। वाहन (बाईक-कार दोनों) से शहर के अंदर या राज्य के अंदर आने-जाने के लिए ई-पास अनिवार्य है। बिना पास के पकड़े जाने पर पुलिस जुर्माना वसूलेगी। स्वास्थ्य समस्या और अंतिम संस्कार के लिए आवागमन को छोड़कर सभी तरह के मूवमेंट के लिए ई-पास दिखाना जरूरी है। परिवहन सचिव केके सोन ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है।
तैयार किया गया है विशेष पोर्टल
ई-पास के आवेदन के लिए झारखंड सरकार की तरफ से एक विशेष पोर्टल तैयार किया गया है। यहीं से राज्य भर के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा कहीं से भी ई-पास प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यहां आवेदन करने के लिए आवेदक को अपने आधार कार्ड के साथ गाड़ी के कागजात की स्कैन कॉपी भी रखनी होगी। किसी भी सूरत में गाड़ी का डॉक्यूमेंट 1 एमबी से अधिक का नहीं होना चाहिए।
आवेदन करने के नियम यहां जाने
–सबसे पहले epassjharkhand.nic.in पर लॉग इन करना होगा
-यहां मोबाइल नंबर की मदद से रजिस्टर्ड होना होगा
-रजिस्टर्ड होते ही प्रोफाइल बन जाएगा
– यहां अपना पर्सनल डिटेल अपडेट करने के साथ वैलिड ID भी अपलोड करना होगा
-प्रोफाइल अपडेट होते ही प्रोफाइल के नीचे अप्लाई फॉर ई-पास का ऑप्शन आ जाएगा।
बताना होगा किस प्रकार के पास की जरूरत है
-झारखंड से बाहर जाना चाहते हैं
-झारखंड के ही किसी जिले में यात्रा करना चाहते हैं
-अपने ही जिले की किसी दूसरी जगह पर जाना चाहते हैं-क्या आप जाकर वापस भी आएंगे। ये भी बताना होगा।
-एग्रीकल्चर, हेल्थ, फूड, कंस्ट्रक्शन, मैनुफैक्टरिंग, शादी कैटेगरी के लिए ही बन रहे हैं पास
पास के साथ वैलिड ID भी अनिवार्य
पुलिस रोके तो कारण बताना होगा। निजी वाहन के यात्रियों के पास वैध फोटो पहचान पत्र और रेल व हवाई यात्रा करने की स्थिति में वैध टिकट साथ में रखना होगा। झारखंड से कहीं जाकर वापस आने या दूसरे राज्यों से झारखंड में आने वालों को www.jharkhandtravel.nic.in पोर्टल पर जाकर यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद ही पास जारी होगा। झारखंड में आने के बाद किया गया रजिस्ट्रेशन मान्य नहीं होगा।