रांची: राज्यभर में संक्रमण से निपटने के लिए परिवहन विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। इस वजह से खासकर रांची में कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है। बाहर से झारखंड और रांची में आने-वाले वाहनों की भी जांच सख्ती से नहीं हो रही है। शहर में चलने वाले वाहनों की भी जांच करने में प्रशासनिक अधिकारी उदासीनता बरत रहे हैं। इस वजह से लोग खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए चल रहे हैं। इस वजह से कोरोना का प्रसार हो रहा है। इस बात का खुलासा परिवहन सचिव के रवि कुमार द्वारा रविवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों और टोल प्लाजा की जांच के दौरान हुआ।
इसके बाद उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए सभी जिले के डीसी और एसपी को पत्र लिखकर साफ शब्दों में कहा है कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत सभी एसडीओ, ट्रैफिक एसपी, डीटीओ और एमवीआई को गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन नियमित रूप से जांच नहीं होने से नियमों का उल्लंघन हो रहा है। इससे संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है। क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने, गाड़ी में सीमित लोगों के चलने, मास्क- सैनिटाइजर का प्रयोग करने, कैब में यात्रियों का डिटेल नोट करने जैसे नियमों का पालन नहीं हो रहा है।
सचिव ने सभी जिला के अधिकारियों को गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती बरतते हुए विभिन्न अपराधों में जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया है। प्रत्येक सप्ताह के सोमवार को जिले से रिपोर्ट भी तलब की गई है।
क्या है गाइडलाइन
4 लोगों तक के बैठने की क्षमता वाले ऑटो रिक्शा में चालक को छोड़कर दो लोगों के बैठने की अनुमति है। वहीं, 7 लोगों के बैठने की क्षमता वाले ऑटो रिक्शा या वाहनों में चालक को छोड़कर 4 ही लोग बैठ सकते हैं। ई-रिक्शा में चालक के अलावा दो और रिक्शा में केवल एक व्यक्ति के बैठने की छूट दी गई है। इसके साथ ही इन वाहनों में बैठने वाले लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सीट के दोनों किनारे पर बैठने का नियम बनाया गया है। यात्रा करने वाले लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य है।