रांची : लॉकडाउन 4.0 में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइंस के आलोक में राज्य सरकार द्वारा दिशा निर्देश दिए गए है। रांची ज़िला में भी लॉकडाउन 4.0 के दौरान छूट दी गई है.
कुछ प्रमुख बिंदु निम्न हैं :-
1. कंस्ट्रक्शन संबंधित वस्तुओं में सेनिटरीवेयर, बिजली, हार्डवेयर, ग्लास, प्लाईवुड, टाईल्स, टिम्बर की दुकानें खुलेंगी।
2. शहर में संचालित दुकान अपनी वस्तुओं की आपूर्ति हेतु मालवाहक का प्रयोग कर सकते हैं
3. वेयरहाउस जो खुले रहेंगे, वे अपने माल ट्रांसपोर्ट में भी भेंज सकते हैं तथा माल की डिलीवरी भी कर सकते हैं।
4. शहर में सभी प्रकार के प्राइवेट कार्यालय 33 फीसदी कर्मचारियों के साथ खोलने की अपील की जाती है।
5. दुकान में किसी भी समय पांच ग्राहकों से अधिक लोग नहीं हो, यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
6. छूट के दायरे में आने वाले दुकान/ प्रतिष्ठान स्वतः खोले जा सकेंगे, इसके लिए ज़िला प्रसाशन से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं।
7. प्रतिष्ठान/दुकान को खोलने की अनुमति दी गई है, वह प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। चूक होने पर जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी
8. शाम 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खुलेंगे
9.सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य होगा।
10. कंटेनमेंट जोन में किसी प्रकार की गतिविधि की अनुमति नहीं है, कंटेनमेंट जोन के बाहर ही गतिविधि की अनुमति है।
11. जिला और अंतर जिला में टैक्सी को भाड़े पर चलाने की अनुमति होगी।
12. व्यवसायिक वाहन की श्रेणी में निबंधन प्रमाण पत्र ही रूट पास माना जाएगा। इसके लिए अलग से पास लेने की जरूरत नहीं होगी।
13. व्यवसायिक वाहन की बुकिंग प्रारंभ स्थान से गंतव्य स्थान के लिए ही होगा। बीच में रोककर सवारी लेने पर प्रतिबंध है।
14. व्यवसायिक वाहन चालक को मास्क फेस कवर और ग्लव्स लगाना अनिवार्य होगा।
15. टैक्सी में स्प्रे सैनिटाइजर रखना होगा एवं प्रत्येक बार नए यात्री के बैठने के पूर्व सीटों को सैनिटाइज करना होगा।
16. 5 सीटर टैक्सी में ड्राइवर के अतिरिक्त 2 यात्री तथा 6-7 सीटर टैक्सी में ड्राइवर के अलावा 3 यात्री ही यात्रा के लिए अनुमान ने होंगे।
17. बैठने के समय यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सीट के दोनों किनारे पर बैठना होगा।
18. यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
19. यात्रा के दौरान यात्रियों/चालक द्वारा धूम्रपान/ पान/ गुटखा/खैनी खाना प्रतिबंधित रहेगा।
20. यात्रा के दौरान अपने सामान डिक्की में रखना अनिवार्य होगा।
21. चालक को यात्रा कर रहे यात्री की सूचना यात्री पंजी में दर्ज करानी होगी एवं उसे सुरक्षित रखना होगा तथा कांटेक्ट ट्रेसिंग के लिए प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा।
21. यात्री पंजी में चालक को क्रम संख्या, दिनांक, यात्री का नाम, पूरा पता, कहां से कहां यात्रा करना है एवं मोबाइल नंबर का उल्लेख करना होगा।
22. यात्रा करने वाले यात्री टैक्सी का निबंधन संख्या, चालक का नाम, मोबाइल नंबर तथा साथ यात्रा करने वाले अन्य लोगों के नाम एवं मोबाइल नंबर निश्चित रूप से अपने पास संधारित रखेंगे। जिसे कांटेक्ट ट्रेसिंग के लिए प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा।
23. यात्री एवं चालक स्मार्टफोन रहने पर आरोग्य सेतु एप इंस्टॉल करेंगे एवं मोबाइल ऑन रखेंगे।
24. इन शर्तों के साथ कैब एग्रीगेटर्स तथा ओला/उबर तथा अन्य भी अपने वाहन चला सकते हैं।