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    Home»Breaking News»जेपीएससी परीक्षा में उम्र सीमा घटाने की मांग हाईकोर्ट से खारिज, अभ्यर्थियों को नहीं मिली राहत
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    जेपीएससी परीक्षा में उम्र सीमा घटाने की मांग हाईकोर्ट से खारिज, अभ्यर्थियों को नहीं मिली राहत

    Koylanchal SamvadBy Koylanchal SamvadMarch 15, 2021No Comments2 Mins Read
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    रांची:  सातवीं, आठवीं, नौवीं और दसवीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की उम्र सीमा को लेकर कट ऑफ डेट तय करने के मामले में मुकेश कुमार एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर आज सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी. अदालत ने राज्य सरकार की ओर से दायर जवाब को सही ठहराया. प्रार्थी की ओर से याचिका दायर कर उम्र सीमा का कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2011 करने की मांग की गयी थी. इसे अदालत ने खारिज कर दिया.

    राज्य सरकार की ओर से झारखंड हाईकोर्ट को बताया गया कि वर्ष 2016 में बीजेपी सरकार द्वारा ऐसी प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसमें अधिकतम उम्र सीमा का कट ऑफ डेट 2011 तय किया गया था. 2016 के बाद एक साथ सातवीं, आठवीं, नौवीं एवं दसवीं सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है. इसलिए कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2016 रखा गया है, जो बिल्कुल सही है. जेपीएससी की ओर से भी सरकार के जवाब का समर्थन किया गया. प्रार्थी की ओर से याचिका दायर कर उम्र सीमा का कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2011 करने की मांग की गयी थी.

    झारखंड हाईकोर्ट में जेपीएससी की ओर से संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2021 में उम्र के कट ऑफ डेट को घटाने की मांग की गयी थी. पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से अदालत ने इस मामले में जवाब मांगा था. अदालत में दायर याचिका में कहा गया था कि वर्ष 2020 में संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए निकाले गए विज्ञापन में उम्र का कट ऑफ डेट 2011 रखा गया था, लेकिन उक्त विज्ञापन को वापस ले लिया. एक साल बाद ही जेपीएससी की ओर से संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए विज्ञापन निकाला गया है जिसमें कट ऑफ डेट एक अगस्त 2016 रखा गया है
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