गुमला: गुमला के डॉ. आरबी चौधरी के हत्यारों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही इन्हें 20-20 रुपए जुर्माना भी देना होगा। गुमला के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (ADJ)-5 डॉ. एसएन सिन्हा की अदालत ने बुधवार को इस संबंध में फैसला सुनाया।
इसके तहत सभी आरोपियों दीपक कुमार, रूपेश प्रसाद, महावीर उरांव,सूरज पंडित व अशोक उरांव को आजीवन कारावास में गुजारना होगा। जुर्माना की राशि नही देने पर सभी दोषियों को छह छह माह अतिरिक्त कारावास काटनी पड़ेगी।
इससे पहले 20 दिसंबर को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने सभी पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया था।साथ ही सजा की सुनवाई हेतु 22 दिसंबर की तिथि निर्धारित की गई थी।
सुबह से ही कोर्ट के बाहर थी गहमागहमी
इधर सजा के बिंदु पर सुनवाई को लेकर सुबह से ही न्यायालय परिसर में गहमा गहमी का माहौल था। ADJ-5 की अदालत के बाहर लोगो की भीड़ जुटी हुई थी।लोग आरोपियों को देखने के लिए उत्सुक थे।मगर सभी दोषियों को अदालत के निर्देश पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया।इसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाना शुरू किया।
2015 में अपहरण कर की गई थी हत्या
आरसीएच पदाधिकारी डॉ. आर बी चौधरी (राम बचन चौधरी )को अपराधियों ने 30 अप्रैल 2015 को शाम करीब 3: 45 बजे उनके जशपुर रोड स्थित प्राइवेट क्लिनिक से अपहरण कर लिया था। मरीज के वेश में पहुंचे अपहरणकर्ता ने उन्हें स्कूटी में बैठाकर अपने साथ ले गए थे। इसके बाद उनका शव रायडीह थाना क्षेत्र के साहीटोली स्थित चांडाल डैम स्थित जंगल से बरामद किया गया था।
50 लाख से शुरू होकर 5 लाख रुपए में तय हुआ सौदा
हत्या से पूर्व अपह्रताओं ने उन्हें सही सलामत छोड़ने के बदले परिजनों से 50 लाख रुपए फिरौती की मांग भी की थी। लेकिन बाद में पांच लाख रुपये में सौदा तय हुआ था। इसके बाद अपहर्ताओं ने फिरौती पैसा लेकर पहले परिजनों को हजारीबाग बुलाया था। फिर वहां से रांची, लातेहार व सतबरवा आने को कहा था।
अंत में अपहर्ताओं ने बेतला में बुला कर परिजनों से चार लाख रुपये लिये थे। और कहा था कि डॉ चौधरी को छोड़ देंगे। लेकिन फिरौती की रकम लेने के बावजूद डॉक्टर को मार डाला गया था।

