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    Home»झारखण्ड»झारखंड कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय, जनने के लिए पढ़िए
    झारखण्ड

    झारखंड कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय, जनने के लिए पढ़िए

    Koylanchal SamvadBy Koylanchal SamvadJanuary 10, 2023No Comments7 Mins Read
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    रांची: आज झारखण्ड मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक हुई. बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जो की इस प्रकार है.

    •  प्राकृतिक आपदा/दुर्घटना की स्थिति में मृत प्रवासी श्रमिक के पार्थिव शरीर को पैतृक निवास स्थान लाने एवं आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से पूर्व से संचालित अंतरराज्यीय प्रवासी मजदूरों के सर्वेक्षण एवं पुनर्वास की योजना को झारखण्ड के प्रवासी श्रमिकों के सामान्य मृत्यु की स्थिति में इस योजना का लाभ प्रदान करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।
    • विभागीय संकल्प संख्या 9950 दिनांक 20.11.2015 की कडिका-2(ii) जिसके तहत झारखण्ड उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त मुख्य न्यायाधीशों एवं सेवा निवृत्त न्यायाधीशों को दूरभाष प्राधिकार द्वारा अनुमान्य निःशुल्क कॉल संख्या के अलावे 1500 रुपये तक निःशुल्क कॉल की सुविधा प्रदान की गयी है, में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
    • “झारखण्ड कस्टम मिल्ड राईस (दायित्व एवं नियंत्रण) संशोधित आदेश 2020” से संबंधित निर्गत अधिसूचना संख्या-436, दिनांक 11.02.2021 में आशिक संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।
    • लघु खनिजों की नीलामी हेतु भारत सरकार के उपक्रम सर्वश्री एम०एस०टी०सी० लिमिटेड, कोलकाता को ई-नीलामी प्लेटफॉर्म सेवाएँ के अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।
    • “झारखण्ड भूतात्विक सेवा नियमावली, 2011” में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।
    • राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, झारखण्ड रांची में निदेशक के पद पर संविदा के आधार पर डॉ० ए०के० बापुली को नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई।
    • माननीय राजस्व पर्षद, रांची के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विशेष सरकारी वकील के शुल्क निर्धारण/पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई।
    • शैक्षणिक सत्र 2013-14 में कक्षा 1 से 8 के लिए मुद्रित / आपूरित निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के मुद्रकों को राज्यांश तथा राज्य योजना की राशि रू. 16.519 करोड़ की भुगतान की स्वीकृति दी गई।
    • झारखण्ड राज्य अन्तर्गत स्थित प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों एवं प्रस्वीकृत मदरसों को अनुदान की श्रेणी में लाने संबंधी निर्गत संकल्प संख्या-1953, दिनांक 18.10.2014 में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।
    • झारखण्ड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सेवा / संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2018 सह पठित झारखण्ड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सेवा/संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2019 में आंशिक संशोधन करते हुए झारखण्ड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सेवा / संवर्ग (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2022 के गठन की स्वीकृति दी गई।
    • ‘झारखण्ड राज्य समन्वय समिति’ का गठन हेतु निर्गत संकल्प संख्या-1348, दिनांक- 14.11.2022 एवं संकल्प संख्या-1351, दिनांक- 15.11.2022 पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
    • राज्य के न्यायिक पदाधिकारियों का दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से पेंशन पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई।
    • दिनांक 01.01.2016 के पूर्व अवकाश प्राप्त न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के पेंशन / पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई।
    • उद्योग विभाग के अधीन उद्योग निदेशालय एवं जिला उद्योग केन्द्रों में उद्योग सेवा के कर्मियों की भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तो को विनियमित करने के लिए झारखण्ड उद्योग सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) संशोधन नियमावली-2023 की स्वीकृति दी गई।
    • राज्य अंतर्गत विभिन्न थाना के कार्यक्षेत्र का पुनर्निर्धारण करने की स्वीकृति दी गई।
    • राँची जिलान्तर्गत नगड़ी अंचल के मौजा- भूसूर के विभिन्न प्लॉट संख्या में अन्तर्निहित कुल रकबा 6.69 एकड़ भूमि कुल देय राशि 16,36,31,843 /- (सोलह करोड़ छत्तीस लाख एकतीस हजार आठ सौ तैतालीस) रुपये मात्र गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अदायगी पर पुलिस निरीक्षक झारखण्ड सेक्टर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल कार्यालय निर्माण हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार के साथ सःशुल्क स्थायी भू-हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई।
    • बोकारो जिला अंतर्गत अंचल-चास, मौजा- कालापत्थर अंतर्निहित कुल रकबा 0.077 एकड़, किस्म पुरातन पतित भूमि कुल देय राशि 10,51,216/- (दस लाख इक्यावन हजार दो सौ सोलह ) रूपये मात्र की अदायगी पर दक्षिण पूर्व रेलवे को तलगड़िया-बोकारो रेलवे लाईन दोहरीकरण हेतु सशुल्क स्थायी भू- हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई।
    • देवघर जिला अंतर्गत अंचल मोहनपुर, मौजा- खपचुआ- अराजी बुतुरवाडीह, घुटिया दौंदिया, रामपुर अंतर्निहित कुल रकबा – 5.399 एकड़ भूमि कुल देय राशि 15,56,24,319 /- (पंद्रह करोड़ छप्पन लाख चौबीस हजार तीन सौ उन्नीस) रूपये मात्र की अदायगी पर पूर्वी रेलवे को मोहनपुर – हंसडीहा नई बी०जी० रेलवे लाईन निर्माण हेतु सःशुल्क स्थायी भू- हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई।
    • धनबाद नगर निगम अंतर्गत “पथ प्रमण्डल, धनबाद के पाथरडीह- सिन्द्री पथ (MDR-067) के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 13.71 (कुल लम्बाई-1 -13.71 कि०मी०) तक के राईडिंग क्वालिटी में सुधार (Improvement of Riding Quality) / मजबूतीकरण कार्य” हेतु रू० 36,93,42,700/- (छत्तीस करोड़ तिरानबे लाख बियालीस हजार सात सौ रूपये) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
    • पथ प्रमण्डल, गिरिडीह अन्तर्गत “सरिया (MDR-116 पर ) – कोयरीडीह-कठवारा (SH- 14 पर) (नारायणपुर) पथ (कुल लंबाई 44.46 कि०मी०) का राईडिंग क्वालिटी में सुधार (Improvement of Riding Quality) कार्य हेतु रू0 25,20,85,500/- (पच्चीस करोड़ बीस लाख पचासी हजार पाँच सौ रूपये) मात्र के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
    • झारखण्ड राज्यान्तर्गत संचालित निजी एवं सरकारी बी०एड० महाविद्यालयों में (नामांकन एवं शुल्क निर्धारण) के संचालन हेतु परिनियम-2020 के गठन की स्वीकृति दी गई।
    • विभागीय पत्रांक सं० 963, दिनांक 06.08.2021 द्वारा निर्गत परिनियम, “Statutes on minimum qualification for appointment of teachers and other academic staff in Universities and colleges and measures for the maintenance of standards in Higher Education-2021; in pursuance to UGC Regulations 2018” को “In pursuance to UGC Regulations 2018, the revised Statutes on minimum qualifications for appointment of teachers, officers of the universities and other academic staff in universities and colleges and measures for the maintenance of standards in Higher Education-2022” से प्रतिस्थापन की स्वीकृति दी गई।
    • दुमका जिलान्तर्गत गोपीकान्दर अंचल अन्तर्गत उरमा पहाड़ीटोला कोल ब्लॉक के अन्तर्गत मौजा- चिरूडीह, मधुवन, ओरमा एवं रांगा में रकबा 445.352 हे० एवं पाकुड़ जिलान्तर्गत अमड़ापाड़ा अंचल के मौजा-जराकी एवं पछवाड़ा में रकबा – 530.650 हे० क्षेत्र कुल रकबा – 976.002 हे० क्षेत्र पर 02 (दो) वर्षों के लिए कोयला खनिज के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की स्वीकृति दी गई।
    • पंचम झारखण्ड विधान सभा का दशम (शीतकालीन) सत्र (दिनांक 19.12.2022 से 23.12.2022 तक) के सत्रावसान हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।
    • केन्द्र प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज – III बैच – I वर्ष 2022-23 (उन्नयन) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 336 पथों एवं 143 पुलों के निर्माण हेतु स्वीकृत 2308.29 करोड़ रूपये के अतिरिक्त वर्त्तमान Schedule of Rate की दरों के समावेश करने से 262 करोड़ रूपये एवं कतिपय पथों में Higher Specification का प्रावधान किये जाने के कारण 167 करोड़ रूपये कुल 429 करोड़ रूपये अतिरिक्त राशि की स्वीकृति प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के राज्यांश मद से करने की स्वीकृति दी गई।
    • सरायकेला-खरसावाँ जिलान्तर्गत “आमदा मोटु चौक से गुवाबेड़ा-पांडुवा-काशीपुर बड़बील (MDR-144 पर अवस्थित) पथ (कुल लम्बाई – 10.90 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित)” हेतु रू0 37,23,77,700/- (सैंतीस करोड़ -तेईस लाख सतहत्तर हजार सात सौ रूपये) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
    • पथ प्रमंडल, चाईबासा अन्तर्गत “चाईबासा-तांतनगर-भरभरिया-कुमारडुंगी- अंधारी- मझगाँव पथ के कि०मी० 0.00 से कि0मी0 60.00 (कुल लम्बाई-60.00 कि०मी०) का दो लेन हेतु चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (भू-अर्जन सहित) हेतु रू० 116,87,75,000/- (रूपये एक सौ सोलह करोड़ सतासी लाख पचहत्तर हजार) मात्र का तृतीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
    • झारखण्ड विधानसभा सचिवालय में नियुक्तियों एवं प्रोन्नतियों में बरती गई अनियमितताओं के जाँच प्रतिवेदन में समाहित जटिल विधि एवं तथ्यों के समाधान हेतु गठित एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का भूतलक्षी प्रभाव से अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।
    • वित्तीय वर्ष 2022-23 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
    • Pre Budget संगोष्ठी आयोजन हेतु वित्त नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत् डॉ० हरिश्वर दयाल, Associate Professor-cum-Head of Department, अर्थशास्त्र विभाग, संत जेवियर कॉलेज, राँची एवं उनकी टीम को मनोनयन के आधार पर Knowledge Partner के रूप में चयनित करने की स्वीकृति दी गई।
    • दुमका जिलान्तर्गत “बनवारा (डेंगीडीह – बनवारा – डोमनाडीह पथ पर) बेलदाहा- रायकेनारी (मचकोल) (सहारा – कोठिया पथ पर ) पथ (कुल लम्बाई 7.006 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन एवं resettlement एवं rehabilitation सहित)” हेतु रू0 25,36,82,000/- (पच्चीस करोड़ छत्तीस लाख बिरासी हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
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