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    Home»झारखण्ड»झारखंड में प्रोफेशनल टैक्‍स की दरें बढ़ी, जानिए कैबिनेट के अन्य फैसले
    झारखण्ड

    झारखंड में प्रोफेशनल टैक्‍स की दरें बढ़ी, जानिए कैबिनेट के अन्य फैसले

    Koylanchal SamvadBy Koylanchal SamvadJune 18, 2020No Comments3 Mins Read
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    रांची। झारखंड सरकार ने राज्‍य में प्रोफेशनल टैक्स के दायरे को बढ़ा दिया है। बुधवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो पूर्व में टैक्स नहीं दे रहे थे या किसी कारण से वंचित थे। इसके अलावा प्रोफेशनल टैक्स की दरों में भी बढ़ोतरी की गई है। इसके दायरे में सरकारी कर्मचारी से लेकर डॉक्टर, पत्रकार तक आते हैं। जीएसटी के तहत निबंधित सभी संस्थान अथवा व्यक्तियों से इस कर की वसूली होती है। इसके माध्यम से सरकार के राजस्व में 30 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होने का अनुमान है।

    प्रोफेशनल टैक्स की नई दर

    पांच लाख रुपये तक : शून्य

    5-10 लाख रुपये तक : 1000 रुपये प्रति वर्ष

    10-25 लाख रुपये तक : 1500 रुपये प्रति वर्ष

    25-40 लाख रुपये तक : 2000 रुपये प्रति वर्ष

    40 लाख रुपये से अधिक : 2500 रुपये प्रति वर्ष

    कैबिनेट के अन्य फैसले

    • झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री के लिए दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली 2018 के नियमों में संशोधन की घटनोत्तर स्वीकृति। इसी के तहत शराब पर कर में बढ़ोतरी की गई थी।
    • राज्य में कोविड-19 संक्रमण एवं संभावित महामारी को देखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित पात्र परिवारों को अप्रैल एवं मई 2020 के लिए खाद्यान्न वितरण के लिए चावल उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को घटनोत्तर स्वीकृति।
    • पथ निर्माण विभाग द्वारा 20-पथ परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 1025.53 करोड़ रुपये ऋण लेने की घटनोत्तर स्वीकृति।
    • पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा ग्रामीण जलापूॢत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए नाबार्ड से 236.92 करोड़ रुपए के ऋण लेने की घटनोत्तर स्वीकृति।
    • झारखंड भवन नई दिल्ली में स्थानिक आयुक्त के सचिव पद को उप स्थानिक आयुक्त-सह- संपर्क पदाधिकारी के रूप में करने की स्वीकृति।
    • झारखंड राज्य अंतर्गत कोर्ट फी के ई-स्टांपिंग के लिए मनोनयन के आधार पर स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को प्राधिकृत किए जाने की स्वीकृति।
    • महिलाओं को अचल संपत्ति के क्रय पर मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क में प्रदत्त छूट को वापस लिए जाने की घटनोत्तर स्वीकृति।
    • ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत दो वरिष्ठ प्रोग्रामर के पदों का दिनांक 11 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक अवधि विस्तार की स्वीकृति।
    • झारनेट परियोजना का 5 वर्ष का कार्यकाल एवं विस्तारित 5 वर्ष एवं तीन माह की अतिरिक्त संचालन के उपरांत 31 जुलाई 2020 (9 महीना) तक रुपए 1013.46 लाख के व्यय पर सेवा विस्तार की स्वीकृति। थर्ड पार्टी ऑडिटिंग एजेंसी विप्रो को भी इसका लाभ मिलेगा।
    • डॉ जावेद रेहान, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कुड़ु, लोहरदगा को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति। वे 15 वर्ष से अनुपस्थित चल रहे थे।
    • राज्य के तीन नए चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल दुमका, हजारीबाग एवं पलामू में कोविड-19 की जांच के लिए विशेष प्रयोगशाला स्थापित करने हेतु प्रेझा फाउंडेशन को कार्य हित में मनोनयन तथा फाउंडेशन एवं झारखंड स्टेट मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोक्युरमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, नामकुम रांची के साथ किए जाने वाले एमओयू के प्रारूप पर घटनोत्तर स्वीकृति।
    • नोबेल कोरोना वायरस से जनित महामारी के फलस्वरूप राज्य से बाहर फंसे प्रवासी श्रमिकों, यात्रियों, पर्यटकों, छात्रों एवं अन्य व्यक्तियों को सुरक्षित आवागमन एवं भोजन कराने के निमित्त झारखंड राज्य आकस्मिकता निधि से कुल 20 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि की निकासी की घटनोत्तर स्वीकृति।
    • मनरेगा योजनाओं को बेहतर रूप से क्रियान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार की एजेंसी भारत ग्रामीण लाइवलीहुड फाउंडेशन एवं ग्रामीण विकास विभाग के मध्य एमओयू किए जाने की स्वीकृति।
    • झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार (कृत्य एवं प्रबंधन) नियमावली 2020 की स्वीकृति।
    • राज्य में स्थानीय नगर निकायों में आम निर्वाचन स्थगित होने के कारण प्रशासक की नियुक्ति की स्वीकृति दी गई।
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