रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने छठी जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का मेरिट लिस्ट रद्द करने का आदेश दिया है . कोर्ट ने आयोग को कहा है कि वह आठ हफ्ते के भीतर नयी मेरिट लिस्ट जारी करें. हाईकोर्ट में छठी जेपीएससी को लेकर 16 मामलों की सुनवाई हो रही थी. कोर्ट सभी याचिकाओं को चार कैटेगरी में बांट कर सुनवाई कर रहा था. जस्टिस एसके द्विवेदी की एकलपीठ ने सभी पक्षों की सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
राहुल कुमार व दिलीप कुमार सिंह सहित अन्य प्राथिर्यों की ओर से दायर याचिका में अलग-अलग बिंदु उठाये गये हैं.इसमें कहा गया है कि जेपीएससी ने अंतिम रिजल्ट जारी करने में नियमों की अनदेखी की है. क्ववालिफाइंग मार्क्स को कुल प्राप्तांक को जोड़े जाने को गलत बताया गया है. प्रार्थियों का कहना था कि छठी जेपीएससी परीक्षा के पेपर वन (हिंदी-अंग्रेजी) के क्वालिफाइंग अंक को कुल प्राप्तांक में जोड़ दिया है, जबकि विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अभ्यर्थियों को पेपर वन में सिर्फ क्वालिफाइंग अंक लाना था और इसे कुल प्राप्तांक में नहीं जोड़ा जाना था.
क्वालिफाइंग अंक को कुल प्राप्तांक में जोड़ने की वजह से अधिक अंक प्राप्त करने वाले कई अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो सका है. इसके अलावा आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को गलत कैडर देने के आरोप से जुड़ी याचिका भी कोर्ट में दाखिल की गयी थी. कुछ प्रार्थियों ने आरक्षण नियमों के उल्लंघन का मामला भी उठाया है. याचिकाकर्ताओं द्वारा कहा गया है कि इनकी वजह से अंतिम परिणाम प्रभावित हुआ है. जेपीएससी की ओर से दी गयी दलीलोंं में बताया गया था कुल प्राप्तांक मेंं क्वालिफाइंग