जमशेदपुर : टाटा स्टील के सभी लोकेशन में कार्यरत महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश लेने के लिए अब कंपनी डाक्टर का सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं। सुविधा का लाभ लेने के लिए वे किसी भी डाक्टर के सर्टिफिकेट के साथ आवेदन कर सकते हैं।
टाटा स्टील प्रबंधन ने गुरुवार को सर्कुलर जारी करते हुए मातृत्व अवकाश की नियमावली में संशोधन किया है। जिसके तहत महिला कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधा में विस्तार किया गया है। पूर्व में मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन डाक्टर या गाइनोक्लोजिस्ट की रिपोर्ट को भौतिक रूप से जमा करना होता था लेकिन अब महिला कर्मचारी कंपनी के आनलाइन सिस्टम एसएपी फ्योरी में डाक्टर सर्टिफिकेट के साथ आवेदन कर सकते हैं। साथ ही उन्हें आवेदन पर हस्ताक्षर के लिए विभागीय अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने की भी आवश्यकता नहीं है। अब आनलाइन ही उनके मातृत्व अवकाश के लिए विभागीय अधिकारी स्वीकृति प्रदान करेंगे। नई व्यवस्था मातृत्व अवकाश या इस संबंध में ली गई छुट्टी में विस्ताार करने व गर्भपात की स्थिति में प्रभावी होगी।

