झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को राज्य सरकार का आदेश निजी स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेंगे के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। महाधिवक्ता राजीव रंजन ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा है। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले में सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई 8 दिसंबर को निर्धारित की है।
यह मामला जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी। इस संबंध में झारखंड अन एडेड स्कूल एसोसिएशन की ओर से याचिका दाखिल की गई है। स्कूल एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार के आदेश के बाद कई अभिभावक स्कूल फीस जमा नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण स्कूलों की आर्थिक स्थिति बदतर हो गई है। फीस नहीं मिलने की वजह से शिक्षक व स्टाफ को वेतन नहीं दे पा रहे हैं।