रांची के अपर न्यायायुक्त रामाकांत मिश्रा की अदालत में दहेज में चार पहिया वाहन नहीं मिलने पर नवविवाहिता सोनम कुमारी की हत्या करने के मामले में पति दीपक कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने 25 फरवरी को दीपक कुमार को दोषी करार दिया था। रांची के चान्हो थाना क्षेत्र के चोडिय़ां गांव निवासी दीपक कुमार इस मामले में मई 2019 से अब तक लगातार जेल में है। जमानत के लिए वह तीन बार हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन उसे जमानत नहीं मिली।
शादी के बाद सोनम से मांग रहे थे दहेज में चारपहिया वाहन
एपीपी शिवकांत मंडल ने बताया कि इस मामले के दो अन्य आरोपित गुड्डू गुप्ता और उसकी पत्नी रीना देवी के खिलाफ अलग से सुनवाई जारी है। इन तीनों आरोपितों के खिलाफ सोनम कुमारी के बड़े भाई रवि कुमार ने 11 मई 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के अनुसार सोनम कुमारी की शादी रामदास साहू के पुत्र दीपक कुमार से 22 जनवरी 2019 को हुई थी। शादी के बाद सोनम कुमारी अपनी ससुराल में 15 दिन भी नहीं रही। इसके बाद ससुरालवालों ने दहेज में चार पहिया वाहन की मांग करने लगे।
नौ लोगों की गवाही के बाद अदालत ने सुनाई सख्त सजा
सोनम इस बीच 2019 में ससुराल गई तो 11 मई 2019 को उसकी ससुराल से मायके वालों को सूचित किया गया कि सोनम ने आत्महत्या कर ली है। वहां जाने पर देखने से पता चला कि सोनम कुमारी की हत्या कर उसे पंखे से टांग दिया गया है। सोनम का पांव जमीन पर सटा हुआ था। इस मामले में अभियोजन की ओर से नौ गवाहों का बयान दर्ज कराया गया।

