नई दिल्ली: दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले फिर से डराने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में यहां 331 नए मरीज सामने आए हैं। पॉजिटिविटी रेट भी अब 0.55% से बढ़कर 0.68% हो गया है। यह पिछले 6 महीने यानी जून के बाद सबसे ज्यादा है।
रविवार को यहां 290 नए केस दर्ज किए गए थे। बढ़ते मामलों को दिल्ली में तीसरी लहर की आहट माना जा रहा है। दिल्ली में कोरोना के नए वैरिएंट के 142 केस हैं, जो महाराष्ट्र के बाद देश में सबसे ज्यादा है।
ओमिक्रोन के खतरे के कारण सोमवार को रात 11 बजे से दिल्ली (Delhi) में रात का कर्फ्यू प्रभावी होगा. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) के एक आदेश के मुताबिक, उन सभी व्यक्तियों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी जो छूट प्राप्त श्रेणी में नहीं आते हैं. डीडीएमए ने कहा कि नाइट कर्फ्यू अगले आदेश तक रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक जारी रहेगा.
उत्तराखंड
कोरोना वायरस के ओमिक्रोन वेरिएंट के खतरे के मद्देनजर उत्तराखंड (Uttarakhand) में सोमवार से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया. राज्य के मुख्य सचिव एस एस संधू (SS Sandhu) ने एक आदेश में कहा कि सोमवार से अगले आदेश तक रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू प्रभाव में रहेगा. हालांकि, स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सेवाएं, स्वास्थ्य कर्मियों को लेकर जाने वाले वाहनों, एंबुलेंस, डाक सेवाओं की आवाजाही को कर्फ्यू से छूट दी गयी है. एलपीजी, पेट्रोल, डीजल के उत्पादन, परिवहन और वितरण को भी पाबंदी से छूट मिलेगी.
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश में शनिवार 25 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है. हर दिन रात11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू होगा. शादी-विवाह आदि सार्वजनिक आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल के साथ अधिकतम 200 लोगों के भागीदारी की अनुमति दी गई है. आयोजनकर्ता इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को देगा.
मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) सरकार ने गुरुवार (24 दिसंबर) से एहतियात के तौर प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है. इसके साथ ही लोगों को सलाह दी गई है कि कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें. मुख्यमंत्री चौहान ने शाम को लोगों को एक संदेश में कहा, ‘‘हम आज एक और फैसला कर रहे हैं कि नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लगेगा. अगर आवश्यकता पड़ी तो कुछ और उपाय हम जरूर करेंगे.’’
कर्नाटक
कर्नाटक (Karnataka) सरकार ने 28 दिसंबर से 10 दिनों के लिए रात 10 बजे से सुबह पांच तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है. सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर नए साल (New Year) से संबंधी सभी कार्यक्रमों को प्रतिबंधित कर दिया है. वहीं भोजनालय, होटल, पब, क्लब व रेस्तरां से कहा गया है कि वह 28 दिसंबर से दो जनवरी के दौरान अपनी बैठने की कुल क्षमता के 50 फीसदी के हिसाब से संचालन करें.
केरल
केरल सरकार ने भी ओमिक्रोन के बढ़ते खतरे के बीच राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है. केरल में रात 10 बजे से लेकर सुबह के पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. ये कर्फ्यू 30 दिसंबर से शुरू होगा जो कि 2 जनवरी तक चलेगा.
गुजरात
ओमिक्रोन से खतरे की आशंका के मद्देनजर गुजरात (Gujarat) के आठ शहरों (अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, भावनगर, जामनगर, गांधीनगर और जूनागढ़) में नाइट कर्फ्यू दो घंटे बढ़ाया गया है, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा कर्फ्यू.
असम
असम (Assam) सरकार ने नए साल के जश्न के मद्देनजर शनिवार को कोरोना वायरस संबंधी नए निर्देश जारी किए और कहा कि राज्य में अब 31 दिसंबर को रात का कर्फ्यू नहीं होगा. सरकार ने सभी लोगों से मास्क पहनने सहित कोविड उपयुक्त व्यवहार बनाए रखने का आग्रह किया और कहा कि ऐसा न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन पर जुर्माना लगाया जाएगा. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री केशव महंत ने कहा, “संशोधित निर्देश 26 दिसंबर की सुबह छह बजे से अगले आदेश तक पूरे राज्य में लागू रहेंगे.” उन्होंने कहा कि नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार, रात 11.30 बजे से सुबह छह बजे तक रात का कर्फ्यू लागू रहेगा, हालांकि यह 31 दिसंबर की रात को लागू नहीं होगा.
हरियाणा
कोरोना वायरस के ओमिक्रोन वेरिएंट के मद्देनजर हरियाणा (Haryana) सरकार ने संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए बीते शनिवार से रात में कर्फ्यू लगा दिया है. ये कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा. सरकार ने इनडोर और खुले स्थानों कार्यक्रमों में अधिकतम लोगों की संख्या को क्रमशः 200 और 300 लोगों तक सीमित कर दिया है. ये प्रतिबंध शनिवार से शुरू हुआ है जो कि अगले साल पांच जनवरी तक प्रभावी रहेगा.
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र (Maharashtra) की उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) सरकार भी कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के खतरे के बीच नई पाबंदियां लगाने का फैसला किया है. राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर 5 से अधिक व्यक्तियों को रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधित किया गया है. इनडोर शादियों में अधिकतम 100 लोगों और आउटडोर शादियों में अधिकतम 250 लोगों को अनुमति दी गई है. ये पाबंदियां 25 दिसंबर से लागू हो गई हैं.