जमशेदपुर: बरशोल थाना अंतर्गत रहने वाली नाबालिग का अपहरण कर उसके मांग में जबरन सिंदूर डालकर जबरन दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे 1 संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने शनिवार आरोपी गुरा खामराई के खिलाफ सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए 14 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की रकम अदा नहीं करने पर सजा की अवधी और दो साल के लिए बढ़ जाएगी। मामले में धारा 366 के तहत सात साल की सजा और पांच हजार का जुर्माना लगाया गया है। जिसमें कुल 11 लोगों की गवाही हुई थी। घटना 15 जून 2018 की है। उस दिन नाबालिग पूजा घुमने के लिए गई थी। इसी बीच आरोपी गुरा खामराई ने उसे बाइक पर बैठाकर अपने एक परिचित के घर ले जाकर जबरन मांग में सिंदूर डाल दिया। साथ ही दो दिनों तक उसे वहां पर रखकर शारीरिक संबंध भी बनाया। जिसके बाद परिजनों ने नाबालिग का अपहरण करने का एक मामला थाने में दर्ज कराया था।
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