गुमला के एडीजे-चार अंजनी अनुज की अदालत ने मंगलवार को नाबालिग के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले की सुनवाई किये. जज ने चार आरोपी रायडीह प्रखंड के कपोडीह वर्तमान कोलपारा घट्ठा निवासी बंधन उरांव, महेश उरांव, रवींद्र उरांव एवं दीपक गोप को 20-20 साल की सजा सुनाए. चारों आरोपी को धारा 376डी के तहत 20-20 साल की सजा व 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो) मोहम्मद जावेद हुसैन ने पैरवी किया. घटना 13 फरवरी 2019 की है.
अगवा कर किया गया था दुष्कर्म
दुष्कर्म के बाद आरोपियों के चंगुल से भागने के दरमियान पीड़िता गड्ढे में गिर गया थी. जिससे उसका दाहिना हाथ टूट गया था. जिसके बाद वह सदर अस्पताल में इलाजरत थी. उसी दौरान उसने चारों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी में कहा गया कि घटना के दिन उसके गांव में एक युवती की शादी को लेकर मड़वा कार्यक्रम था. जिसमें पीड़िता अपने परिजनों के साथ हिस्सा लेने गयी थी. रात्रि 10 बजे जब पीड़िता को शौच लगा तो वह मड़वा समारोह से बाहर निकली. इसी दौरान उपरोक्त आरोपी उसका अगवा कर दूसरे स्थान ले गये. जहां सभी चारों आरोपियों ने बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को घटना के बारे में कुछ बताने या हल्ला करने पर जान से मारने की धमकी दिया था.