जमशेदपुर : झारखंड पीपुल्स पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सह पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा को चेक बाउंस मामले में प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी निशिकांत कुमार की अदालत ने दोषी करार देते हुए दो साल की जेल और सात लाख रुपये मुआवजा की सजा सुनायी है. कोर्ट ने अपील बेल के लिए सूर्य सिंह बेसरा को 31 मार्च तक का समय दिया है.
क्या है मामला
सूर्य सिंह बेसरा पर आरोप है कि बिल्डिर एमवी राव से दोस्ताना कर्ज लिया था, जिसके एवज में उन्होंने एक चेक दिया था, जो पांच लाख का था. वह चेक जब एमवी राव ने बैंक में भुगतान के लिए डाला तो वह बाउंस हो गया. इसके बाद उन्होंने चेक बाउंस हो जाने का आरोप लगाते हुए वर्ष 2015 में एक शिकायत दर्ज करायी थी.
यह मामला पिछले सात साल से अदालत में विचाराधीन था, जिसके बाद कल अदालत ने फैसला सुनाते हुए बेसरा को दोषी पाया और सजा सुनाई. इस संदर्भ में एमवी राव के अधिवक्ता सुनील कुमार सिंह ने बताया कि सूर्य सिंह बेसरा के साथ एमवी राव की दोस्ती थी और इसी दोस्ती के दौरान बेसरा ने दोस्ताना कर्ज लेकर उसके एवज में पांच लाख का चेक दिया था, जो निर्धारित अवधि में बैंक में जमा करने पर बाउंस हो गया.
एमवी राव पहले बारीडीह के विजय गार्डेन में रहते थे. वे बिल्डर थे और बेसरा से उनकी मित्रता थी. फैसले के बारे में उन्होंने बताया कि कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा और साथ में पांच लाख रुपये के बदले सात लाख रुपये क्षतिपूर्ति का आदेश दिया है.

