साहिबगंज के तीनपहाड़ थाना क्षेत्र में बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में राजमहल व्यवहार न्यायालय प्रथम अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश संजय कुमार दुबे की कोर्ट ने आरोप साबित होने पर सोमवार को दोषी को फांसी की सजा सुनाई है. मालूम हो कि गत चार मार्च, 2015 को राजमहल थाना अंतर्गत जोका गांव में छह वर्षीय बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी.
चार मार्च, 2015 का है मामला
मामले को लेकर मृतक के पिता ने पुलिस को बताया था कि पड़ोसी मो राहेत शेख उर्फ कलुवा (27 वर्ष) पिता मो जाबेर शेख उनकी पुत्री को घर से बुलाकर खेलने के लिए ले जाया करता था तथा खेलकूद खत्म होने के बाद घर पर पहुंचा देता था. हर दिन की तरह चार मार्च, 2015 की शाम करीब पांच बजे पुत्री को राहेत उर्फ कलुआ घर से बुलाकर कंधे पर बैठाकर ले गया था. जब देर रात तक पुत्री वापस नहीं आयी, तो परिजनों के साथ मिलकर अगल-बगल काफी खोजबीन की, लेकिन पुत्री का कोई सुराग नहीं लगा.