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    Home»झारखण्ड»बच्ची से दुष्कर्म करके हत्या के दोषी को मरने तक जेल में रहने की सजा; दो अन्य को 10 और 7 साल की सजा
    झारखण्ड

    बच्ची से दुष्कर्म करके हत्या के दोषी को मरने तक जेल में रहने की सजा; दो अन्य को 10 और 7 साल की सजा

    Koylanchal SamvadBy Koylanchal SamvadJune 15, 2020No Comments3 Mins Read
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    जमशेदपुर: टाटानगर रेलवे स्टेशन से 25 जुलाई 2019 को तीन साल की बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में सोमवार को तीनों दोषियों को अलग-अलग सजा सुनाई गई। मुख्य आरोपी रिंकू साव को मौत होने तक आजीवन कारावास की सजा और 90 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया जबकि दूसरे दोषी मोनू मंडल को 10 साल कारावास और 20 हजार रुपए और तीसरे दोषी कैलाश कुमार को 7 साल सजा और 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई। तीनों दोषियों को कोर्ट ने 11 जून 2020 को दोषी करार दिया था। सजा के लिए आज की तारीख तय की गई थी।

    29 जुलाई 2019 : पुलिस ने रिंकू साहू को टेल्को रामाधीन बागान से गिरफ्तार किया।

    टाटानगर स्टेशन से हुआ था बच्ची का अपहरण

    आरोपियों ने टाटानगर स्टेशन से बच्ची की अपहरण के बाद दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था, फिर बच्ची की हत्या कर सिर व धड़ को अलग-अलग जगह पर फेंक दिया था। मामले की सुनवाई कर रहे जिला जज सुभाष की अदालत ने टेल्को रामाधीन बागान निवासी रिंकू साहू, काशीडीह के कैलाश कुमार और बच्ची की मां के प्रेमी मोनू मंडल को दोषी मानकर सजा सुनाई। मामले में कुल 30 लोगों को गवाह बनाया गया था, लेकिन 20 की ही गवाही हुई। तीनों दोषियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी कराई गई और सजा का एलान किया गया।

    11 महीने में कोर्ट ने पूरी की सुनवाई

    बचाव पक्ष से विद्या सिंह, जॉली दास, डीएलएसए के पैनल लॉयर कमलकांत सिन्हा ने पैरवी की। वहीं, सरकार की तरफ से अपर लोक अभियोजक रमेश नारायण तिवारी ने बहस की। 11 महीने के अंदर ही कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली। पुलिस ने फॉरेंसिक जांच व डीएनए टेस्ट भी कराया। बच्ची की मां के बयान पर रेल थाना में तीनों के खिलाफ संबंधित धाराओं तथा पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने कोर्ट में दोषियों के खिलाफ 245 पेज का आरोपपत्र दाखिल किया था।

    दरिंदगी की हदें पार कर दी थी… बच्ची के धड़ व सिर को अलग-अलग फेंका था
    तीनों ने बच्ची को टेल्को रामाधीन बागान के कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। फिर उसका सिर धड़ से अलग कर फेंक दिया। रेल पुलिस ने स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला, जिसमें एक युवक बच्ची को ले जाते हुए दिखा। उसका स्कैच तैयार किया गया, जिसके आधार पर टेल्को रामाधीन बागान से 29 जुलाई को मुख्य आरोपी रिंकू साहू को गिरफ्तार किया। रिंकू के बयान पर उसके साथी मोनू मंडल और कैलाश कुमार को पकड़ा गया। पुलिस ने तीनों की निशानदेही पर टेल्को रामाधीन बागान से बच्ची का धड़ बरामद किया। सिर को पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद नौ अगस्त को रामाधीन बागान स्थित फिल्टर प्लांट के पास से बरामद किया था।

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