मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला मामले में रांची की वार्ड पार्षद रोशनी खलखो ने मंगलवार को रांची सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। वह पिछले 50 दिनों से वह फरार चल रहीं थी। पुलिस के बढ़ते दबाव के बाद उन्हें कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी।
रोशनी ने न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक प्रसाद की अदालत में सरेंडर किया। इसके बाद उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। सरेंडर करने से पहले उन्होंने जमानत याचिका भी दायर की थी। लेकिन जमानत याचिका खारिज होने के उन्होंने सरेंडर करने का निर्णय लिया।
पति को कस्टडी में लेकर पूछताछ की थी पुलिस
रोशनी खलखो पुलिस की लगातार हिदायत के बाद फरार चल रही थी। इसके बाद कुछ दिन पहले पुलिस ने रोशनी खलखो के पति को कस्टडी में लिया था और उससे पूछताछ की थी। इतना ही नहीं पुलिस उसके रिश्तेदारों के यहां भी दबिश बढ़ा रही थी। इसके बाद लगातार उस पर सरेंडर करने का दबाव बढ़ता जा रहा था।
40 लोगों को अब तक भेजा जा चुका है जेल
रांची पुलिस के मुताबिक, मुख्यमंत्री के काफिले की घटना के बाद 72 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी, जिनमें से 38 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दो लोगों ने कोर्ट में सरेंडर किया है। इसमें से 8 को जमानत मिल चुकी है। 4 जनवरी को हरमू बाइपास स्थित किशोरगंज चौक पर CM का काफिला रोकने की कोशिश की गई थी। इस दौरान उग्र भीड़ ने काफिले में शामिल गाड़ियों में तोड़-फोड़ की थी। इस दौरान पथराव भी किया गया था जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई थीं।