रांची: यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार झारखंड पूर्व CM बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। 26 दिन बाद वे जेल से बाहर आएंगे। इससे पहले निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की थी।
शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस राजेश कुमार ने सुनवाई की और उन्हें राहत दी। सुनील तिवारी पर उनके ही घर में काम करने वाली एक युवती ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। केस दर्ज होने के 27 दिन बाद उन्हें रांची पुलिस की स्पेशल टीम ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के चैनल नंबर 104 के पास बने होटल गिरफ्तार किया गया था।
पीड़िता का पक्ष सुनने के बाद मिली राहत
4 अक्तूबर को सुनील तिवारी ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी,जिस पर अदालत ने आंशिक सुनवाई करते हुए कहा था कि इस मामले में एसएसी,एसटी एक्ट भी लगाया गया है।ऐसे में पीड़ित का पक्ष भी सुना जाना जरूरी है।

