रांची : केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना के मद्देनज़र झारखंड राज्य सरकार ने लॉकडाउन में दुसरे राज्यों में फंसे लोगों के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है.
बता दें की राज्य सरकार को दुसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूर और छात्रों के तरफ से लगातार सरकार द्वारा बनाये गये APP पर और राज्य के कण्ट्रोल रूम में आवेदन किया जा रहा है, जिसे लेकर सरकार ने दुसरे राज्यों से लोगों को आने के लिए कुछ प्रोटोकोल निर्धारित किये हैं.
किसी भी राज्य से लोगों को लाने के लिए बातचीत करने के लिए नोडल अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें IAS अधिकारी भी दूसरे राज्यों के साथ समन्वय बनाने के लिए सहायता करेंगे.
दुसरे राज्यों में फंसे झारखंड के लोगों के समूह को रेल और बस द्वारा लाया जायेगा, जो व्यक्ति झारखंड के करीबी राज्यों जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तेर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फंसे हैं उन्हें बस द्वारा वापस लाया जायेगा. इन राज्यों के अलवा अगर किसी राज्य में कोई व्यक्ति फंसा है तो उसे रेल के माध्यम से लाया जायेगा.
रेल द्वारा लोगों को लाने के लिए नियम :
1. संबंधित अधिकारी सामने वाले राज्य से अनुमति लेकर समय तय करेगा और लोगों को लाने की पहल करेगा, ये सामने वाले राज्य की अनुमति पर निर्भर करेगा.
2. राज्य के नोडल अधिकारी ट्रेन के आने और उसके अंतिम स्टेशन को निर्धारित करेंगे और DC को सुचना देंगे. साथ ही ट्रेन को यात्रा के दौरान बीच में कहीं नहीं रोका जायेगा.
3. नोडल अधिकारी लोगों की सूची बनाकर सामने वाले राज्य को देगा जिसके बाद ही लोग आ पायंगे.
4. सूची को नोडल अधिकारी रेलवे अधिकारी के साथ मिलकर कोच के अनुसार मिलाएगा.
5. राज्य परिवहन नोडल अधिकारी रेल से आ रहे लोगों के खाने और पानी की व्यवस्था करेंगे और लोगों को उनके गंतव्य स्थानों तक पहुंचाने के लिए बस का इंतेजाम करेंगे.
6. बस को पूरी तरह सेनीटाईज किया जायेगा और लोगों के लिए पर्याप्त मात्र में खाना और पिने के पानी की व्यवस्था की जाएगी.
राज्य में आने के बाद हर जगह लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी और उसके बाद ही उन्हें उनके घर भेजा जायेगा.
जो लोग स्वस्थ होंगे उन्हें होम क्वारनटिन किया जाएग और जिनके अन्दर कोरों एके लक्षण मिलते हैं उन्हें अस्पताल भेजा जायेगा.
बस द्वारा लोगों को लाने के लिए नियम :
1. राज्य परिवहन नोडल अधिकारी राज्यों से समन्वय बनाकर लोगों को बस द्वारा सड़क मार्ग से फंसे लोगों को लाने का काम करेंगे.
2. जिले के संबंधित DC बस को सेनीटाईज करवाने और दुसरे राज्य से आ रहे लोगों के लिए बखाने और पीनेके पानी की व्यवस्था करेंगे.
3. लोगों को निर्धारित स्थान तक छोड़ने के बाद भी बस को सेनीटाईज किया जायेगा.