रांची: हाईकोर्ट में रांची एसएसपी सशरीर उपस्थित हुए. अदालत ने उन्हें सिलागाई में एकलव्य विद्यालय के निर्माण में आ रही लॉ एन्ड ऑर्डर की परेशानी को खत्म करने का आदेश दिया है । कोर्ट ने उनसे पूछा कि स्कूल निर्माण में जो लोग बाधा बन रहे हैं, उनके खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है । इसके साथ ही अदालत ने सरकार को यह निर्देश दिया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जिस भूमि पर स्कूल बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है, उसी स्थान पर स्कूल का निर्माण किया जाए । वहीं कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि किसकी मर्जी से स्कूल के भवन को शिफ्ट करने की योजना बनाई गई । इसपर भी अदालत ने सरकार से जवाब मांगा है ।
झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. रविरंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई की । वीर बुधु भगत फाउंडेशन के महासचिव गोपाल भगत ने इस संबंध में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है । प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता हेमंत गुप्ता ने पक्ष रखा । अब अदालत एक सप्ताह बाद इस जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा ।