रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ पत्रकार और निजी टीवी चैनल न्यूज 11 भारत के मालिक अरुप चटर्जी को जमानत दे दी है।
हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने क्रिमिनल रिट पर सुनवाई करते हुए अरुप चटर्जी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने अरुप चटर्जी की पत्नी द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत के लिए अरुप चटर्जी को 50 हजार रुपये के निजी मुचलका जमा करने का आदेश दिया।
इससे पहले न्यूज 11 भारत के मालिक अरुप चटर्जी को रविवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। अरुप को धनबाद पुलिस ने पैसा की उगाही और रंगदारी मामले में रांची के कांके रोड स्थित उनके आवास से 16 जुलाई की देर रात को गिरफ्तार किया था और 17 जुलाई को धनबाद के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद जेल भेज दिया था।
अरुप चटर्जी को धनबाद के एक कोयला कारोबारी की शिकायत पर अदालत ने अरुप चटर्जी के खिलाफ वारंट जारी किया था। वहीं जेल जाने वक्त पत्रकार अरुप चटर्जी ने मीडिया के समक्ष कहा था कि धनबाद पुलिस द्वारा उसे फंसाया गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि धनबाद में 2 हजार करोड़ रुपये का अवैध कोयला के कारोबार का खेल हुआ है और सच्चाई उजागर करने के कारण ही उन्हें जेल भेजा जा रहा है। उन्होंने इस मसले पर लंबी लड़ाई लड़ने की बात कही थी।