झारखंड में सात महीने के बाद 8 अक्टूबर से मंदिराें में घंटियों की आवाज गूंजेंगी ताे मस्जिदाें में फिर से पढ़ी जाएगी नमाज। राज्य सरकार ने अनलाॅक-5 में सभी तरह के धार्मिक स्थलाें काे खाेलने का आदेश जारी कर दिया है। इसके लिए आठ अक्टूबर से पहले गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। कंटेनमेंट जाेन के भीतर काेई छूट नहीं मिलेगी। लेकिन स्कूल-काॅलेज, काेचिंग संस्थान और सिनेमा हाॅल अभी बंद ही रहेंगे।
अंतरराज्यीय बस सेवाएं भी अभी शुरू नहीं हाेगी। इस पर अब तक काेई फैसला नहीं लिया गया है। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 28 अगस्त काे जारी आदेश में जिन चीजाें पर राेक थी, उनमें से धार्मिक स्थलाें काे छाेड़कर अन्य राेक जारी रहेगी। कंटेनमेंट जाेन के परीक्षार्थियाें काे पहले ही राहत दी जा चुकी है। वह बाहर निकलकर परीक्षा दे सकेंगे।
मेला और फूड स्टॉल लगाने की भी इजाजत नहीं
गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने दुर्गा पूजा के लिए भी गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया है कि मूर्ति की ऊंचाई चार फीट से कम हाेनी चाहिए। जहां परंपरागत रूप से पंडाल बनाए जाते हैं, वहां छाेटा पंडाल बनाकर पूजा करें, लेकिन इसमें श्रद्धालुओं की एंट्री पर राेक रहेगी। पंडाल किसी थीम पर न हाे और लाइटिंग-डेकाेरेशन भी न हाे। पंडाल चाराें तरफ से घिरा हाेना चाहिए, ताकि दर्शन के लिए भीड़ न आए। ताेरण द्वार या स्वागत द्वार भी बनाने पर राेक रहेगी। पंडला के आसपास कहीं न ताे मेला लगेगा और नहीं ही फूड स्टाॅल लगाने की इजाजत हाेगी। गाइडलाइन में कहा गया है कि जहां तक हो सके, श्रद्धालु अपने घर पर रहकर ही मां दुर्गा की पूजा करे और भीड़भाड़ से बचें।
न रावण दहन हाेगा, न डांडिया जैसे कार्यक्रम
गाइडलाइन में कहा गया है किपंडाल के भीतर पुजारी, आयाेजक सहित सात से अधिक लाेग नहीं हाेने चाहिए। विसर्जन जुलूस और सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हाेंगे। भाेग-प्रसाद का वितरण या खाना खिलाने की व्यवस्था भी नहीं हाेगी। समिति या आयाेजन पूजा से संबंधित आमंत्रण किसी काे नहीं भेजेंगे। न पंडाल का उद्घाटन समाराेह हाेगा, न डांडिया जैसे कार्यक्रम। सार्वजनिक स्थलाें पर रावण दहन भी नहीं हाेगा। लाेगाें काे साेशल डिस्टेंसिंग का पालन करना हाेगा और मास्क पहनना अनिवार्य हाेगा। गाइडलाइन में कहा गया है कि निए नियमों और निर्देशाें का कड़ाई से पालन कराने की जिम्मेदारी संबंधित डीसी और एसपी की हाेगी।
निर्देशाें के उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन एक्ट में होगी कार्रवाई
गाइडलाइन में कहा गया है कि निर्देशाें का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कंटेनमेंट जाेन के बाहर हाेने वाली सारी गतिविधियाें काे लेकर पहले जाे एसओपी जारी की गई थी, वह अब भी अमल में रहेगा। इनमें साेशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का उपयाेग प्रमुख है।