रांची: अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद पंकज मिश्रा की जमानत याचिका ईडी की विशेष अदालत ने खारिज कर दी है। पंकज मिश्रा ने खराब तबीयत का हवाला देते हुए जमानत की अपील की थी। ईडी ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। ईडी के वकील ने पंकज मिश्रा के वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में रहने और धमकाने का हवाला देते हुए कहा कि अगर इन्हें जमानत पर रिहा किया गया तो यह गवाह को प्रभावित कर सकते हैं साथ ही सबूत के साथ भी छेड़छाड़ किया जा सकता है।
पंकज मिश्रा के वकील प्रदीप चंद्रा ने अदालत के समक्ष पंकज के मेडिकल ट्रीटमेंट से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत किये थे और खराब स्वास्थ्य के आधार पर बेल देने का आग्रह किया था। ED की ओर से विशेष लोक अभियोजक आतिश कुमार ने जमानत का विरोध करते हुए कहा, गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है, जमानत नहीं दिया जाना चाहिए।
ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया जा चुका है. दो हजार पन्नों के चार्जशीट में साहेबगंज जिले में अवैध खनन के जरिये करोड़ों रुपये अर्जित करने का आरोप पंकज मिश्रा पर लगा है। ईडी ने पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए 22 नवंबर को फैसला सुरक्षित रखा था। ध्यान रहे साहेबगंज जिले में अवैध पत्थर खनन, मनी लॉन्ड्रिंग और ट्रांसपोर्टेशन के आरोप में पंकज मिश्रा 19 जुलाई से ईडी की हिरासत में खराब तबीयत की वजह से इस वक्त उनका इलाज चल रहा है। 17 अक्तूबर को पंकज मिश्रा ने ईडी की विशेष अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी।