पलामू: आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में पांकी विधायक डा. कुशवाहा शशिभूषण मेहता, पूर्व विधायक देवेंद्र कुमार सिंह व भाजपा नेता लाल सूरज को बुधवार को साक्ष्य के अभाव में पलामू व्यवहार न्यायालय से बरी कर दिया गया. तीनों के मामले की सुनवाई स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट सतीश कुमार मुंडा की अदालत में हुई.
गौरतलब है कि इस मामले में लेस्लीगंज के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी रविंद्र कुमार ने लेस्लीगंज थाना में वर्ष 2016 में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया था. आरोप लगाया था कि ये तीनों आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत बिना अनुमति के पार्टी कार्यालय का संचालन कर रहे थे. इसे लेकर नामजद प्राथमिकी लेस्लीगंज थाना कांड संख्या 25/2016 तिथि 5 मई 2016 को दर्ज कराई गई थी.
पांच मई 2016 को 8 बजे पूर्वाह्न जांच के क्रम में पाया गया था कि बिना अनुमति के पार्टी कार्यालय खोला गया था. इस मामले में अदालत में अभियोजन की और से 11 गवाहों की गवाही कराई गई थी, परंतु अभियोजन मुकदमे को साबित करने में असफल रहा. ऐसे में अदालत ने साक्ष्य के अभाव में कुशवाहा शिवपूजन मेहता, लाल सूरज व देवेंद्र कुमार सिंह को रिहा किया गया.