मुंबई क्रूज पार्टी मामले में बंबई हाई कोर्ट ने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को जमानत दे दी है. हालांकि एनसीबी के वकील अनिल सिंह ने आर्यन खान और उसके दोनों दोस्त को जमानत देने का पुरजोर विरोध किया था और आज की सुनवाई के दौरान लगभग डेढ़ घंटे दलीलें दी गयी. एनसीबी के वकील ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि आर्यन खान और उनके साथियों की गिरफ्तारी बिलकुल वैध है और अगर उन्हें जमानत दिया जाता है तो वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं इसलिए उन्हें बेल ना दी जाये.
आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने मीडिया को बताया कि आर्यन खान, अरबाज खान एवं मुनमुन धमेचा को हाई कोर्ट ने बेल दे दी है. आरोपी नंबर वन आर्यन खान, आरोपी नंबर दो अरबाज खान और आरोपी नंबर तीन मुनमुन धमेचा है. बेल की डिटेल आॅर्डर कल मिलेगी और संभव है कि ये तीनों कल या फिर शनिवार को जेल से बाहर आ जायें.
एनसीबी के वकील की दलील खत्म होने के बाद आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि आर्यन खान किसी साजिश का हिस्सा नहीं हैं, उन्होंने कोई साजिश नहीं रची. उन्होंने अगर दो-तीन बार ड्रग्स का सेवन किया है तो इससे यह बात कहां साबित होती है कि उन्होंने कोई साजिश रची है या वे इसके व्यावसायिक इस्तेमाल में शामिल थे. एजेंसी के पास इस बात के क्या सबूत हैं. आर्यन साथ थे लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वहां ड्रग्स मौजूद है. जब कोई सबूत नहीं है तो आर्यन खान को जेल में रखने का क्या मतलब है?
सुनवाई के दौरान एनसीबी के वकील अनिल सिंह ने आर्यन खान को जमानता देने का पुरजोर विरोध किया और कहा है कि आर्यन और अरबाज ने पहली बार ड्रग्स नहीं लिया है. वे दोनों कई साल से ड्रग्स ले रहे हैं. इनके कई ड्रग्स पैडलर से संपर्क हैं. आर्यन और अरबाज यह जानते थे कि क्रूज पर ड्रग्स मौजूद है. अनिल सिंह ने कहा कि क्रूज पर जितना ड्रग्स मौजूद था वह निजी इस्तेमाल से बहुत ज्यादा था.
एनसीबी के वकील अनिल सिंह ने कहा कि बचाव पक्ष यह कह रहा है कि आर्यन खान की जांच क्यों नहीं की गयी, जबकि मेरा यह कहना है कि जांच क्यों? यह मामला इस बात का नहीं है कि आर्यन खान ने ड्रग्स लिया था या नहीं, यह मामला है ड्रग्स की बरामदगी का. अनिल सिंह ने कोर्ट के सामने कहा कि आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट से ड्रग्स के व्यावसायिक इस्तेमाल के सबूत मिले हैं.