जमशेदपुर : केन्द्र सरकार द्वारा आगामी 1 जुलाई से पॉलिस्टाईरीन और विस्तारित पॉलिस्टाईरीन (थर्माकोल) से बनी वस्तुओं समेत एकल प्रयोग प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग निषेध किया जाएगा।
उक्त निर्देश के आलोक में मानगो नगर निगम कार्यालय में कार्यपालक पदाधिकारी दीपक सहाय की अध्यक्षता में जागरूकता सह परिचर्चा के लिए एक बैठक आहूत की गई। जिसमें नगर प्रबंधक, सीएमएम, सहायक और कनीय अभियंता शामिल थे। बैठक में सिंगल यूज प्लास्टिक पर निर्भरता घटाने और लोगों को इसका प्रयोग बंद करने को लेकर प्रेरित करने के विषय पर चर्चा भी हुई। इस संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक के भंडारण, बिक्री, उपयोग, वितरण आदि पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाएगा। साथ ही चेंबर ऑफ कॉमर्स, होटल एसोसिएशन के सदस्य, थोक विक्रेता के लिए कार्यालय से पत्राचार कर सुझाव भी मांगा जाएगा। वहीं कार्यपालक पदाधिकारी ने सोमवार को सभी स्टेकहोल्डर्स, चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि के साथ नगर निगम कार्यालय में बैठक रखने की बात भी कही। मौके पर जितेंद्र कुमार, राहुल कुमार, दिनेश्वर यादव, निर्मल कुमार, सुबोध कुमार, संतोष कुमार, नंदू कुमार और एसबीएम सेल के आलोक स्कन्द भी उपस्थित थे।

