रांची: कैश देकर पीआईएल मैनेज करने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है। अदालत ने इस मामले में गिरफ्तार कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। कोर्ट ने इस मामले में गिरफ्तार कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल की याचिका को खारिज करते हुए षड्यंत्र की जांच सीबीआई को करने का आदेश दिया।
अदालत ने 15 दिनों में सीबीआई को पूरे मामले की जांच करने का आदेश दिया
हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि कोर्ट ने व्यवसायी अमित अग्रवाल की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने अमित अग्रवाल के जमानत के आग्रह को नामंजूर करते हुए मामले में षड्यंत्र को देखते हुए आरंभिक जांच सीबीआई को करने का आदेश दिया है।
याचिका में अमित अग्रवाल की ओर से कहा गया था कि ईडी की कार्रवाई नियमानुसार नहीं है। अमित अग्रवाल ने अंतरिम राहत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। अमित अग्रवाल ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अंतरिम राहत की गुहार लगाई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि यह मामला झारखंड हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में है। इसलिए अमित अग्रवाल को हाई कोर्ट में अपनी बात रखने की छूट प्रदान की थी।
इस चर्चित कैश कांड मामले में कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल ने जनहित याचिका में नाम हटाने के नाम पर हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार को 50 लाख नकद के साथ कोलकाता पुलिस से पकड़वा दिया था। मामले में यह बात सामने आई थी कि जनहित याचिका में नाम हटाने के नाम पर अमित अग्रवाल ने राजीव कुमार के साथ एक करोड़ में सौदा तय किया था और प्रथम किश्त के रूप में उन्हें 50 लाख दिए गए थे। जिसके बाद अधिवक्ता राजीव कुमार को कोलकाता पुलिस ने 50 लाख के साथ पकड़ा था। हालांकि, बाद में ईडी ने मामले की जांच की और व्यवसायी अमित अग्रवाल के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया।