धनबाद : कोयला कारोबारी राकेश ओझा से रंगदारी के मामले में 19 जुलाई से जेल में बंद कोयला कारोबारी मैनेजर राय को आज अदालत से बड़ी राहत मिली। मैनेजर राय के अधिवक्ता शाहनवाज ने बताया कि झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुभाष चंद्रा की अदालत में मैनेजर राय को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है । जमानत संबंधी आदेश निचली अदालत को पहुंचते ही मैनेजर जेल से बाहर आ जाएंगा।
31 अगस्त 22 को मैनेजर राय की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा की अदालत ने खारिज कर दी थी। बताते हैं कि इसके पूर्व मैनैजर राय की जमानत अर्जी 21 जुलाई 2022 को अवर न्यायाधीश राजीव त्रिपाठी की अदालत ने खारिज कर दी थी। .
क्या है मामला
शिवम हार्डकोक के मालिक राकेश ओझा ने अरूप चटर्जी एवं निरसा मैथन के कोयला कारोबारी मैनेजर राय के खिलाफ गोविंदपुर थाना में 27 जून 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में 11 लाख रुपये रंगदारी मांगने और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया गया था।