रांची: पश्चिम बंगाल के कोलकाता में गिरफ्तार अधिवक्ता राजीव कुमार के परिजनों की याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी।
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ0 रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने अधिवक्ता को अदालत में पेश करने के लिए दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका राजीव कुमार के पिता सत्यदेव राय ने दायर की थी।
याचिकाकर्ता सत्यदेव राय की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि उनके बेटे राजीव कुमार को कोलकाता में उस समय गिरफ्तार किया गया, ज बवह मॉल में शॉपिंग कर रहे थे। परिजनों को भी उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा है और उन्हें किस स्थान पर रखा गया है, इसकी जानकारी भी नहीं दी जा रही है।
अदालत ने कहा कि अधिवक्ता न्यायिक हिरासत में है और ईडी ने भी नया केस दर्ज कर लिया है,ऐसे में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए उक्त याचिका खारिज की जाती है।
गौरतलब है कि अधिवक्ता राजीव कुमार को 31 जुलाई को कोलकाता में 50 लाख कैश के साथ गिरफ्तार किया गया है। बताया गया है कि उन्होंने यह रुपये एक व्यवसायी से जनहित याचिका वापस लेने के एवज में लिया है। जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया था और पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।