रांची। झारखंड उच्च न्यायालय ने धनबाद के जज उत्तम आनंद हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच के रवैये पर नाराजगी जतायी है। इस हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच की मॉनिटरिंग हाईकोर्ट द्वारा की जा रही है। बुधवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि इस मामले में अभियुक्तों को सजा हो चुकी है, ट्रायल खत्म हो गया है, तो फिर सीबीआई कैसे आगे जांच रख सकती है, क्या सीबीआई की ओर से निचली अदालत से जांच जारी रखने की छूट ली गयी है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ0 रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले में सीबीआई से पूछा कि वह अब आगे किस प्रावधान के तहत जांच करेगी। अदालत की ओर से यह भी टिप्पणी की गयी कि इस केस को जिस स्टेज पर सीबीआई ने अपने हाथों में लिया था, अभी भी उसी स्टेज पर है। सीबीआई अभी तक षड्यंत्र का खुलासा नहीं कर पायी है। मामले में अगली सुनवाई अब 31 अगस्त को होगी। कोर्ट ने मामले में सीबीआर्ठ को जवाब दायर करने का निर्देश दिया गया। वहीं सीबीआई की ओर से कहा गया कि मामले में वृहत षड्यंत्र को देखते हुए सीबीआई जांच जारी रखे हुई है।
इससे पहले की सुनवाई में सीबीआई ने कोर्ट में स्टेट्स रिपोर्ट दायर कर बताया था कि मामले में दो अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा दी गयी। धनबाद स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने 6 अगस्त को दोषी राहुल वर्मा और लखन वर्मा को उम्र कैद और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।
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जज उत्तम आनंद हत्याकांडः हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा-सीबीआई ने जिस स्टेज पर केस टेकअप किया, उससे आगे नहीं बढ़ पायी
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