रांची: लॉकडाउन में खुले उद्योगों को अब न तो कच्चे माल की कमी होगी और न ही उत्पादित सामान को बाहर भेजने में दिक्कत आएगी। राज्य सरकार ने इसके लिए आदेश जारी किया है। इसमें कच्चा माल लाने और उत्पादित सामग्रियों को ले जाने वाले वाहनों पर रोक नहीं रहेगी। विभागीय सचिव प्रवीण कुमार टोप्पो ने सभी डीसी को आदेश जारी किया है। आदेश के बाद महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र दिलीप कुमार शर्मा ने स्थानीय स्तर पर आदेश जारी कर दिया है।
क्या है आदेश में : आदेश में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकार ने तय शर्तों के साथ लॉकडाउन में भी उद्योगों के संचालन की अनुमति दी है। वाहनों का आवागमन बगैर रोक-टोक के होने की जरूरत है। वाहनों के रोकने का कारण यह है कि कार्य स्थल पर रहने वाले (फ्रंट लाइन वर्कर) अधिकारियों और कर्मचारियों को जानकारी नहीं है। आदेश में कहा गया है कि सभी सीओ, बीडीओ , सभी थ्सन प्रभारी और दूसरे फ्रंट लाइन अधिकारियों को जानकारी दे दी जाए कि उद्योगों के लिए संचालित वाहनों को बेरोकटोक जाने दिया जाए।