रांची: झारखंड में लॉकडाउन एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है. स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत पहले से लागू प्रतिबंध अब 10 जून तक जारी रहेंगे. हालांकि राज्य के 15 जिलों में अब सुबह छह बजे से लेकर दोपहर दो बजे तक सभी तरह की दुकानें कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी गयी है. ये वो जिले हैंं, जहां कोरोना संक्रमण की दर कम है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में यह फैसला लिया गया है.
- रांची, धनबाद, जमशेदपुर ,देवघर, हजारीबाग, गढ़वा, गुमला, रामगढ़ और बोकारो में कपड़ा, जेवर, जूते की दुकानें खोलने की इजाजत नहीं दी गयी है.
- अन्य 15 जिलों में सभी तरह की दुकानें सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोली जायेंगी.
- शादी विवाह में मात्र 11 लोगों की उपस्थिति की शर्त बरकरार रखी गयी है.
- अब जिले के भीतर गाड़ी से निकलने के लिए किसी तरह के ई-पास की जरूरत नहीं होगी.
- एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन के लिए ई-पास की व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी.
- राज्य के बाहर से आनेवाली गाड़ियों के लिए भी ई-पास की जरूरत रहेगी.
- मॉल और मल्टी ब्रांड वाली दुकाने बंद रहेगी .