रांची: झारखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर हेमंत सरकार ने कई पाबंदियां लगायी है. आपदा प्रबंधन की बैठक में तय किया गया है कि राज्य में स्टेडियम, पार्क, जिम, स्वीमिंग पूल, पर्यटक स्थल अगले आदेश तक बंद रहेंगे. शिक्षण संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे. सरकारी एवं निजी संस्थान 50 प्रतिशत क्षमता पर काम करेंगे. मॉल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल अपनी क्षमता के आधे पर काम करेंगे या अधिकतम 100 लोगों को शामिल किया जा सकेगा. दुकानें रात 8 बजे तक खुली रहेंगी. दवा दुकानें, बार, रेस्टोरेंट पहले की तरह चलेंगे. सभी पाबंदियां 15 जनवरी तक लागू रहेंगी. धर्मिक स्थलों पर पहले का आदेश लागू रहेगा.
सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की आपात बैठक में यह निर्णय लिया गया. आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि फिलहाल नाईट कर्फ्यू पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है. बैठक के बाद मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि हम सबों के लिए चिंता का विषय है. कोरोना की बढ़ती क्षमता को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है.
रविवार को स्वास्थ्य विभाग ने आपदा प्रबंधन विभाग के सेक्रेटरी को पत्र लिखकर सुझाव दिया था. जिसमें 15 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाने के अलावा कई तरह की सेवाओं को बंद करने की बात कही थी. ढाई घंटे चली इस बैठक में कुछ बदलाव के साथ प्राधिकार ने स्वास्थ्य विभाग के ज्यादातर सुझाव को लागू कर दिया है.