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    Home»झारखण्ड»झारखंड हाई कोर्ट में 5 रुपये देकर करें आवेदन, मुफ्त में चलेगा मुकदमा
    झारखण्ड

    झारखंड हाई कोर्ट में 5 रुपये देकर करें आवेदन, मुफ्त में चलेगा मुकदमा

    Koylanchal SamvadBy Koylanchal SamvadOctober 29, 2020No Comments3 Mins Read
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    रांची:  अब महज पांच रुपये में आप झारखंड हाई कोर्ट में मुफ्त में अपना मुकदमा दाखिल कर सकते हैं। जी हां आप सही पढ़ रहे हैं। अगर आपको हाई कोर्ट से कोई नोटिस मिला है या फिर आप यहां पर कोई मुकदमा दाखिल करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ पांच रुपये खर्च करने होंगे। उसके बाद आपको तुरंत मुफ्त में अधिवक्ता मिला जाएगा, जो आपका मुकदमा लड़ेगा।

    इतना ही नहीं बल्कि आप पांच रुपये खर्च करके आपके मामले में होने वाले अपडेट की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। दरअसल, राज्य के लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के झारखंड हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी ने इस तरह का प्रावधान किया है। इसके लिए विधिक सेवा पोर्टल शुरू किया है। इसका एप भी बनाया गया है, जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। लेकिन अगर आपके पास स्मार्ट मोबाइल नहीं है, तो निराश नहीं हो। इसके लिए प्रज्ञा केंद्र है।

    राज्य के किसी भी प्रज्ञा केंद्र में जाकर आप पांच रुपये देकर अपना आवेदन ऑनलाइन अपलोड करें। यह प्रक्रिया काफी सरल है और कुछ मिनटों में पूरी हो जाती है। इसके बाद तुरंत आपको मुफ्त में अधिवक्ता मिल जाता है, जो हाई कोर्ट में आपका मुकदमा दाखिल करेगा और उसकी बहस भी करेगा। इतना ही नहीं, आप अपने केस के बारे में पूरी जानकारी प्रज्ञा केंद्र से ही प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको फिर से पांच रुपये देने होंगे।

    एप और वेबसाइट पर भी दे सकते हैं आवेदन

    हाई कोर्ट लीगल सेवा कमेटी ने विधिक सेवा पोर्टल की वेबसाइट और एप भी बनाया है। अगर आपके पास स्मार्ट फोन है, तो आप इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वेबसाइट से भी अपना आवेदन दाखिल कर सकते हैं।

    ऐसे करें आवेदन

    सबसे पहले आपको वेबसाइट पर जाकर अपने मोबाइल को पंजीकृत करते हुए पासवर्ड बनाएं। इसके बाद अपना नाम और आधार संख्या लिखे। इसके बाद पूरा विवरण भरते हुए समिट करें। इसके बाद पंजीकृत मोबाइल और पासवर्ड से लॉगिन करके अपने दस्तावेज अपलोड करें। इसमें आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र अपलोड करना है। इसके बाद उनका आवेदन हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के पास पहुंचेगा और वे तुरंत इसे पैनल अधिवक्ता को भेज देंगे।

    इनको मिलेगा मुफ्त सेवा का लाभ

    विधिक सेवा पोर्टल के तहत मुफ्त कानूनी सहायता मिलने वालों में 18 साल से कम उम्र का किशोर, महिला, कैदी, एससी-एसटी, मानसिक एवं शारीरिक रूप से से दिव्यांग, औद्योगिक कर्मकार, आपदा से पीड़ित या जिनकी सालाना आय तीन लाख रुपये से कम हो, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। निर्धारित पात्रता को पूरा करने वाला राज्य का कोई भी व्यक्ति इसका लाभ उठा सकता है।

    ‘विधिक सेवा पोर्टल के जरिए आप मुफ्त में कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको न तो झालसा आना पड़ेगा और न ही हाई कोर्ट आना होगा। आप अपने किसी भी नजदीकी प्रज्ञा केंद्र से आवेदन दाखिल करें और इसका लाभ उठाएं।’ -संतोष कुमार, सचिव, हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी।

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