झारखंड में बीजेपी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को लंबे समय बाद आखिरकार राहत मिली है. झारखंड हाईकोर्ट से बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को बड़ी राहत मिली है. हाइकोर्ट ने बाबूलाल के खिलाफ स्पीकर द्वारा चलायी जा रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है.
इससे पहले बुधवार को झारखण्ड हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाने के लिए गुरूवार की तारीख तय की थी.
बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद दलबदल मामले में बाबूलाल मरांडी समेत उनकी पिछली पार्टी झारखंड विकास मोर्चा के तीन विधायक नामित थे. यह मामला कई दिनों तक झारखंड विधानसभा में विवादों में रहा.
अब इस पर मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश सुजीत नारायण की खंडपीठ ने अपना फैसला सुनाया है.
दलबदल मामले में स्पीकर द्वारा जारी नोटिस के खिलाफ दाखिल याचिका पर झारखण्ड उच्च न्यायालय ने रोक लगाने का फैसला सुनाया है.मामले को लेकर कोर्ट ने स्पीकर और महाधिवक्ता से भी जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 जनवरी की तारीख निर्धारित की गई है.
मालूम हो कि झारखंड विधानसभा फिलहाल नेता प्रतिपक्ष के बिना ही चल रहा है. कारण कि जेएमएम की सरकार और स्पीकर रविंद्र नाथ महतो ने बीजेपी की तरफ से बाबूलाल मरांडी का नाम नेता प्रतिपक्ष के रूप में स्वीकार नहीं किया है. उनपर दलबदल कानून के तहत मामला दर्ज कराया गया था जिसमें उन्हें झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से राहत मिली है.