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    Home»झारखण्ड»दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास एवं एक लाख रूपये आर्थिक जुर्माना की सजा
    झारखण्ड

    दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास एवं एक लाख रूपये आर्थिक जुर्माना की सजा

    Koylanchal SamvadBy Koylanchal SamvadMarch 29, 2023No Comments2 Mins Read
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    गढ़वा:  गढ़वा में पोक्सो न्यायालय में विशेष न्यायाधीश ने बुधवार को एक नाबालिक लड़की के साथ अपहरण व दुष्कर्म के आरोप में भवनाथपुर थाना के हरिहरपुर निवासी पंकज रजक उर्फ टीमल बैठा को आजीवन सश्रम कारावास एवं एक लाख रूपये आर्थिक जुर्माना की सजा सुनाई ।  विदित हो कि हरिहरपुर निवासी पीड़िता के बाबा सीताराम रजवार द्वारा भवनाथपुर थाना 1 में 12 फरवरी 2021 को आरोपी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी ।

    इसमें सूचक के द्वारा आरोप लगाया गया है कि 11 फरवरी 2021 को सुबह 7:30 बजे खाना खाकर वह अपने पोता-पोती के साथ सोया हुआ था । इसी क्रम में सूचक का पोता सुखलाल रजवार को उल्टी होने लगी थी ।  इसी क्रम में जब वह जगा, तो आठ वर्षीय अपनी पोती को गायब पाया जब वह खोजते हुये गांव में निकला, पीड़िता दक्षिणी नदी की ओर से रोती-चिल्लाती हुई घर आई ।  घर आने पर उसने बताया कि अभियुक्त द्वारा उसका मुंह-हाथ बांधकर दक्षिणी नदी की ओर ले जाकर उसके साथ गलत किया गया है । साथ उसने किसी को बताने पर जान मारने की धमकी दी है । इस आशय की प्राथमिकी दर्ज होने पर पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजते हुए अनुसंधान कर आरोपी के विरुद्ध भादवि की धारा 376, 363 एवं 4(2) पोक्सो अंतर्गत आरोप पत्र समर्पित हुआ था ।

    न्यायालय द्वारा संज्ञान लेकर आरोपी के विरोध आरोप गठन कर छह गवाहों का बयान दर्ज कर साक्ष्य के आधार पर दोषी करार देते हुए भदवी की धारा 363 में पांच वर्ष तथा 10 हजार रूपये आर्थिक जुर्माना, नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त सजा सुनायी । जबकि पोक्सो 4 (2) के तहत आजीवन कारावास एवं एक लाख रूपये आर्थिक जुर्माना की सजा सुनाई गई ।  जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन वर्ष के अतिरिक्त सजा का प्रावधान का आदेश देते हुए अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया ।

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