देवघर में हत्या के 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वहीं 3 दोषियों को 2-2 वर्ष का कारावास दिया गया है। देवघर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्ठ संजीव भाटिया की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। देवीपुर थाना क्षेत्र के आमा टीलहा में मवेशी द्वारा फसल चराने का आरोप लगाकर जय किशोर शर्मा उर्फ मड़ैया को पीटा गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में दो अभियुक्तों राहुल यादव और बबलू यादव को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा दी गई है। वहीं मुन्ना रजक,सुरेश यादव, मोहन यादव को 2 वर्ष एवं महेंद्र प्रसाद मंडल को छह माह की जेल हुई है।
घटना 3 मई 2020 की है। देवीपुर थाना क्षेत्र आमा टीलहा में मवेशी द्वारा फसल चरने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था। दोनों पक्ष आसपास के ही रहने वाले थे। इस मामले में पीड़ित पक्ष अरविंद कुमार शर्मा ने आरोपियों के खिलाफ देवीपुर थाने में मामला दर्ज कराया था। इसमें बताया गया कि घटना के दिन आरोपियों ने फसल चराने का आरोप लगाते हुए जय किशोर शर्मा उर्फ मड़ैया पर जानलेवा हमला किया। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
हमले का आरोप सुरेश यादव, मोहन यादव, बबलू यादव, राहुल यादव, मुन्ना रजक,रोहित यादव, हीरा यादव ,परशुराम,गोपाल यादव,प्रकाश यादव,महेन्द्र मंडल कालू मंडल सुनील मंडल, विकास एवं एक अज्ञात पर लगा। न्यायालय में 6 ट्रायल चला। अभियोजन पक्ष से आनंद कुमार चौबे ने पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता गोपाल शर्मा, जयप्रकाश मंडल, काशी यादव ने अपना पक्ष रखा। न्यायालन ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सजा सुनाई।

