नई दिल्ली। दिल्ली और यूपी समेत में शुक्रवार रात 10 बजे से ही वीकेंड कर्फ्यू लागू हो जाएगा, जो सोमवार सुबह तक जारी रहेगा। इस दौरान कई तरह की पाबंदियां रहेंगी, लेकिन लोगों को जरूरत के हिसाब से छूट भी प्रदान की जाएगी। मुख्य सचिव ने अपने आदेश में कहा है कि सप्ताह के अंत के कर्फ्यू में लोगों के आवाजाही पर रोक लगी रहेगी, लेकिन सामान की आवाजाही बेरोकटोक जारी रहेगी। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारी व डीसीपी को इस आदेश को सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है व इसका पालन नहीं करने पर आपदा प्रबंधन कानून के तहत सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बिना काम के घर से बाहर निकलने पर रोक, इसके लिए अतिरिक्त जरूरत पड़ने पर घर से बाहर निकलने पर लोगों को छूट है, बशर्तें वाजिब वजह होनी चाहिए। आइये जानते हैं शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक दिल्ली में लगने वाले वीकेंड कर्फ्यू के दौरान किसे छूट मिलेगी और किसे नहीं?
इन्हें आइ कार्ड दिखाने पर मिलेगी छूट
- केंद्र व दिल्ली सरकार के अधिकारी
- पीएसयू व निगमों के अधिकारी
- स्वास्थ्य विभाग
- पुलिस
- जेल अधिकारी-कर्मचारी
- होमगार्ड
- सिविल डिफेंस
- अग्निशमन
- इमरजेंसी सेवाएं
- जिला प्रशासन
- पे व अकाउंट
- परिवहन कर्मचारी (हवाई सेवा, रेल व बस कर्मचारी)
- नगर निगम, बिजली, पानी, सफाई विभाग व आपदा प्रबंधन विभाग के कर्मचारी पूरी क्षमता से काम करेंगे।
- दिल्ली सरकार ने न्यायिक सेवा अधिकारी
- कोर्ट में कार्यरत अधिकारियों, डॉक्टर, नर्स, पारामेडिकल स्टाफ, क्लिनिक व अस्पताल के कर्मचारी को आई कार्ड दिखाने पर आने जाने की अनुमति दी है।
- प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मियों को आई कार्ड दिखाने पर आवागमन की छूट दी गई है।
- गर्भवती महिला को आने जाने की छूट होगी
- एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस अड्डे से निकलने वाले यात्री अपना यात्रा टिकट दिखाकर आवागमन कर सकेंगे।