दिल्ली: देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉक डाउन 4 की घोषणा कर दी है जोकि 31 मई तक जारी रहेगा. लॉकडाउन 4 को देखते हुए गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन्स भी जारी की है जिससे पता चलेगा की किस चीजों में छुट मिलेगी और किस में नहीं मिलेगी छुट. हलाकि लॉक डाउन 4 को लेकर झारखण्ड सरकार की अभी दिशा निर्देश आना बाकी है.
गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन्स
चौथे चरण में इन पर रहेगा प्रतिबंध
- सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा पर प्रतिबंध जारी रहेगा। हालांकि, घरेलू स्वास्थ्य सेवाएं, घरेलू एयर एंबुलेंस और और गृह मंत्रालय से अनुमति प्राप्त सुरक्षा कारणों से हवाई सेवा का इस्तेमाल किया जाएगा।
- मेट्रो रेल सेवाओं पर प्रतिबंध जारी रहेगा
- स्कूल, कॉलेज, शिक्षण/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा को अनुमति रहेगी और इन्हें बढ़ावा भी दिया जाएगा।
- होटल, रेस्टोरेंट और अन्य आतिथ्य सेवाएं बंद रहेंगी। उनको अनुमति होगी जिनका इस्तेमाल स्वास्थ्य, पुलिस, सरकारी अधिकारियों, स्वास्थ्य कर्मियों, दूसरे स्थानों पर फंसे लोगों और क्वारंटीन केंद्रों के तौर पर किया जा रहा है।
- रेस्टोरेंट को भोजन की होम डिलिवरी करने की अनुमति रहेगी।
- सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, सभागार और ऐसे सभी स्थान बंद रहेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडिम को खुलने की अनुमति रहेगी हालांकि, दर्शकों को जाने की अनुमति नहीं होगी।
- सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल संबंधी, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मित और अन्य भीड़ जमा करने वाले कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी।
- सभी धार्मिक स्थान जनता के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक बैठकों पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।
रात नौ बजे राज्यों के मुख्य सचिवों से बात करेंगे केंद्रीय कैबिनेट सचिव गौबा
केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा शनिवार रात नौ बजे सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा करेंगे।