जज उत्तम आंनद मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा अभी तक कि जांच में कुछ नया नहीं है। अभी तक सीबीआइ सिर्फ दो आरोपितों से आगे नहीं बढ़ पाई है। अगले सफ्ताह पुनः सुनवाई होगी। इसके पूर्व पिछले गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डा. रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत मामले में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान सीबीआइ जांच की रिपोर्ट देखने के बाद अदालत ने कहा कि रिपोर्ट देखकर पता चलता है कि आटो चालक ने जज को जानबूझ कर टक्कर मारी है।
कहा कि ऐसा आटो चालक ने नशे की हालत में अचानक नहीं किया है, बल्कि जानबूझकर किया है। अदालत ने आरोपितों की 24 घंटे के बाद ब्लड व यूरिन सैंपल लेने पर भी सवाल उठाए। वहीं, इस मामले के तीन संदिग्धों की पहचान नहीं होने पर कहा कि यह निराश करने वाला है। क्योंकि तीनों संदिग्ध सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट दिख रहे हैं। अदालत ने सीबीआइ को अगले सप्ताह विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई नौ सितंबर को होगी।
सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि क्या सीबीआइ ने उस बाइक सवार से पूछताछ की है, जो घटना के समय जज को देखता है और वहां से निकल जाता है। सीबीआइ ने कहा कि उस व्यक्ति से पूछताछ की गई है। उसने बताया कि उन्हें हाई बीपी है और खून देखने से उनको घबराहट होती है। इसके बाद उसे छोड़ दिया गया है। इस पर अदालत ने कहा कि सीबीआइ ने उसके मेडिकल इतिहास के बारे में जांच की है। किसी प्रकार की रिपोर्ट की जांच नहीं की गई है।

