पलामू जिले में 2 अलग-अलग मामलों में गुरुवार को अदालत ने 7 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। पहला मामला पाटन थाना क्षेत्र में हुए मलूकी प्रजापति की हत्या का था। इस मामले में 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। 20-20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। वहीं चैनपुर थाना क्षेत्र में बाप-बेटी की हत्या करने के मामले में 3 लोगों को उम्र कैद दी गई है। इन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगा है।
चाकू से गोद कर किया था कत्ल
पाटन थाना क्षेत्र में वर्ष 2009 में चाकू से गोदकर मलूकी प्रजापति की हत्या करने के मामले में चार आरोपियों को दोषी करार दिया गया। पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के प्रथम जिला व सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार की अदालत ने इस मामले में सिरमा निवासी चतुर्गुण प्रजापति, बसंत प्रजापति, सरवन प्रजापति व दिलीप प्रजापति को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में राजेंद्र प्रजापति की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। आपसी विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया था।
बाप-बेटी की हत्या में सजा
पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार चौबे की अदालत ने चैनपुर थाना क्षेत्र मे वर्ष 2018 में हुई बाप-बेटी की हत्या के मामले में तीन लोगों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में चैनपुर थाना अंतर्गत शाहपुर बिरसा नगर निवासी अभय कुमार गुप्ता ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में गढ़वा जिले के पीपरा टोला दीपुवा निवासी ललित कुमार, कल्याणपुर, गढ़वा निवासी राजेश कुमार पासवान व नगर उंटारी गढ़वा निवासी राहुल कुमार पासवान दोषी करार दिया गया । इन लोगों ने रंगदारी नहीं देने पर सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता व जया गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

