रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक मंगलवार को हुई. इस बैठक में 28 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है. इसमें धनबाद के पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज अस्पताल का नाम बदलने के प्रस्ताव पर झारखंड कैबिनेट में मुहर लग गयी है. अब पीएमसीएच शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नाम से जाना जायेगा. इसके अलावा दुमका, हजारीबाग एवं पलामू में स्थापित किये गये नये चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के नामाकरण पर भी मुहर लगायी गयी है. इस दौरान लैंड म्यूटेशन बिल-2020 को स्वीकृति देने के अलावा फरार अपराधियों के मुकदमे की सुनवाई पर भी स्वीकृति दी गयी. बैठक में सबसे पहले मंत्रिपरिषद ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के निधन पर शोक और संवेदना प्रकट किया गया.
मालूम हो कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज अस्पताल, धनबाद का नाम बदल कर शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल करने की घोषणा की थी. मंगलवार (8 सितंबर, 2020) के झारखंड कैबिनेट में इस पर मुहर लगा दी गयी है. अब धनबाद का पीएमसीएच शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नाम से जाना जायेगा. इसके अलावा पलामू मेडिकल कॉलेज का नाम मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, हजारीबाग मेडिकल कॉलेज का नाम शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तथा दुमका मेडिकल कॉलेज का नाम फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के नाम पर स्वीकृति मिल गयी है.
इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लाभुकों को जुलाई 2020 से नवंबर 2020 तक की अवधि के लिए 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति लाभुक प्रतिमाह नि:शुल्क देने के प्रस्ताव पर स्वीकृति मिली है. वहीं, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे से बाहर के गरीब परिवारों के लिए एक रुपये प्रति किलो की दर से अनाज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना को मंजूरी दी. इसके तहत 15 लाख लोग लाभुक होंगे.
18 सितंबर, 2020 से शुरू होने वाले झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आहूत करने के लिए झारखंड कैबिनेट में स्वीकृति मिली है. मानसून सत्र 22 सितंबर, 2020 तक चलेगा. 18 सितंबर को शपथ ग्रहण, अध्यादेश से लागू अधिनियमों से संबंधित विधेयक पटल पर रखा जायेगा, 2020-21 का प्रथम अनुपूरक एवं शोक प्रकट होगा. 19 एवं 20 सितंबर, 2020 को अवकाश रहेगा. 21 सितंबर, 2020 को अनुपूरक बजट पर वाद-विवाद और विनियोग विधेयक का उपस्थापन का कार्यक्रम होगा. 22 सितंबर को प्रश्नकाल, राजकीय विधेयक व अन्य राजकीय कार्य और गैर सरकारी सदस्यों के कार्य और गैर सरकारी संकल्प होगा.
झारखंड लैंड मोटिवेशन बिल को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है. इसके आधार पर अवैध जमाबंदी को रद्द करने का प्रावधान और डीसी के पास अपील करने के अधिकार होंगे. साथ ही आरोपी के फरार होने के दौरान मामले की सुनवाई अब कोर्ट में हो सकेगी. इससे संबंधित संशोधन भी कैबिनेट में पास किया गया है.
इसके अलावा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सुदृढ़ीकरण के लिए कार्यरत पदाधिकारियों के सेवा अवधि विस्तार की स्वीकृति, 51 प्रखंडों के लिए मनरेगा में राज्य कलस्टर फैसिलेटेशन प्रोजेक्ट योजना मंजूर, जलावन लकड़ी और बांस को परिवहन परमिट से मुक्त करने का निर्णय, मुख्यमंत्री श्रमिक शहरी रोजगार योजना की स्वीकृति, रांची, धनबाद और जमशेदपुर के आर्थिक अपराध न्यायालयों को जीएसटी के मामलों की सुनवायी का अधिकार देने की स्वीकृति, लघु खनिज समानुदान नियमावली में संशोधन को भी दी गयी स्वीकृति मुख्य है.