जमशेदपुर: मुसाबनी थाना अंतर्गत छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास मामले में आरोपी अशोक पातर के खिलाफ एडीजे 4 आरके सिन्हा की अदालत ने सोमवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए उसे 5 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। आरोपी अशोक पातर को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई गई है। जिसमें धारा 376 में पांच साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही जुर्माने की रकम नहीं देने पर सजा की अवधि और एक साल के लिए बढ़ जाएगी। इसी तरह धारा 323 में छह माह की सजा और 3 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर सजा की अवधि और 15 दिनों के लिए बढ़ जाएगी। मामले में कुल 9 लोगों की गवाही हुई थी। बताते चलें कि 5 अक्टूबर 2012 के दिन बच्ची ट्यूशन पढ़ने के लिए गई थी। जहां से लौटने के दौरान शाम 5 बजे उसे अकेला पाकर अशोक पातर उसे खींचकर गली की तरफ ले गया और दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। इसी बीच एक महिला की नजर उसपर पड़ी। साथ ही महिला द्वारा विरोध करने पर अशोक पातर ने उसके साथ गाली-गलौज करते हुए धमकी भी दी। वहीं बच्ची की मां भी अचानक मौके पर पहुंच गई। मगर तब तक आरोपी फरार हो गया था। जिसके बाद मामला थाने तक पहुंचा। जिसपर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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