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    Home»Breaking News»बाबूलाल मरांडी से जुड़े दलबदल मामले में सुप्रीम कोर्ट से झारखंड विधानसभा अध्यक्ष को झटका, हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से किया इनकार
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    बाबूलाल मरांडी से जुड़े दलबदल मामले में सुप्रीम कोर्ट से झारखंड विधानसभा अध्यक्ष को झटका, हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से किया इनकार

    Koylanchal SamvadBy Koylanchal SamvadJanuary 12, 2021No Comments2 Mins Read
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    रांची: झारखंड विधानसभा अध्‍यक्ष रबींद्रनाथ महतो को झारखंड के पूर्व सीएम व भाजपा विधायक बाबूलाल मरांडी से जुड़े दलबदल मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. उच्चतम न्यायालय ने इस संदर्भ में विधानसभा अध्यक्ष को वापस झारखंड उच्च न्यायालय जाकर अपना पक्ष रखने को कहा है. विधानसभा अध्यक्ष की ओर से हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर आज मंगलवार को सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी. आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले में 13 जनवरी को सुनवाई निर्धारित है.

    बीजेपी विधायक बाबूलाल मरांडी से जुड़े दलबदल मामले में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो की ओर से हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गयी थी. आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले में सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के आदेश में किसी प्रकार से हस्तक्षेप करने से इन्‍कार कर दिया. अदालत ने स्पीकर को कहा कि आप हाईकोर्ट में ही अपना पक्ष रखें. इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष की ओर से दाखिल की गयी याचिका खारिज कर दी. झारखंड हाईकोर्ट में दलबदल से जुड़े इस मामले में 13 जनवरी को सुनवाई निर्धारित की गयी है.

    आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पीकर के न्यायाधिकरण में होने वाली सुनवाई पर रोक लगाते हुए उनसे जवाब मांगा था. इसी आदेश के खिलाफ झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. दलबदल मामले में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने दसवीं अनुसूची का उपयोग करते हुए बाबूलाल मरांडी को नोटिस जारी किया था. इसके खिलाफ बाबूलाल मरांडी ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी और कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष को स्वत: संज्ञान लेते हुए दलबदल मामले में नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है. इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी. इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट गए थे.

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