रांची : कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ऑल झारखंड बैंकर्स एसोसिएशन ने बैंकों के संचालन को लेकर नए नियम जारी किए हैं। आदेश के तहत बैंक अब सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक यानी मात्र चार घंटे संचालित होगा। जबकि पहले सुबह 10 से शाम चार बजे तक बैंकों में कामकाज होते थे।
नई व्यवस्था 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के लिए प्रभावी होगी। 30 अप्रैल के बाद को कोविड की स्थिति को देखकर भविष्य के निर्णय लिया जाएगा। एसोसिएशन ने इस संबंध में बुधवार को दो पेज का आदेश जारी कर दिया है। आदेश के तहत सभी बैंकों में रोटेशन पॉलिसी के तहत 50 प्रतिशत कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया है लेकिन स्थानीय प्रबंधन को यह भी ताकीद किया गया है कि कर्मचारियों की संख्या कम होने से ग्राहकों को किसी तरह की परेशानी ना हो। स्थानीय प्रबंधन को हिदायत दी गई है कि एटीएम में पैसे डालने, चेक क्लीयरिंग, डाटा सेंटर में जरूरी दस्तावेज को पहुंचाने सहित अन्य कामों में किसी तरह की परेशानी ना होने दें।
ये भी दी गइ है सलाह
इसके अलावा वैसे कर्मचारी जो दिव्यांग है या महिला कर्मचारी जो गर्भवती है उन्हें घर से ही वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा स्थानीय प्रबंधन को कोविड-19 के नियमों का पालन करने हिदायत दी गई। साथ ही बैंकर्स एसोसिएशन ने सभी ग्राहकों से भी अपील की है कि वे को कोविड काल में डिजिटल माध्यम से ही वित्तीय लेन देन करें ताकि बैंक पर लोड कम हो सके।