जमशेदपुर. जमशेदपुर समेत पूरे राज्य में अब मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर पुलिस सख्ती करेगी। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर पुलिस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 51, महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3, आईपीसी की धारा 269, 270 और 188 के तहत एफआईआर दर्ज करेगी। वहीं, सभी जिलों के एसपी को आदेश दिया गया है कि वे जरूरत पड़ने पर 144 के तहत निषेधाज्ञा की कार्रवाई भी कर सकते हैं।
डीजीपी एमवी राव के आदेश पर राज्य पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मुरारीलाल मीणा ने इस संबंध में सभी जिलों के एसपी को पत्र भेजा है। आदेश के मुताबिक, 10 जून के बाद अगर कोई व्यक्ति बगैर मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नहीं पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी है।
सभी एसपी पर जागरुकता फैलाने की जिम्मेदारी
जिलों के एसपी मास्क पहनने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। ऐसा न होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थाना के वाहन व पीसीआर में ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाकर चौक-चौराहों, सार्वजनिक जगहों पर जागरूकता अभियान चलाना है। मास्क पहनने के लिए प्रेरित करने के लिए एनजीओ की मदद लेकर मास्क न पहनने वालों को मास्क वितरित करना है। 9 जून तक ये सारी कार्रवाई करनी है। इसके बाद 10 जून से कानूनी कार्रवाई होगी।
गाइडलाइन का पालन नहीं करने से संक्रमण का खतरा
पुलिस आदेश में जिक्र है कि कुछ सार्वजनिक स्थलों और लॉकडाउन से मुक्त प्रतिष्ठानों में मास्क लगाने व सामाजिक दूरी बनाए रखने संबंधी निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। इससे कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने में समस्या उत्पन्न हो सकती है। दुकानों में खासकर सोशल डिस्टेंसिंग यानी दो गज की दूरी में रहने व एक दुकान में अधिकतम एक बार में पांच लोगों से अधिक न होने के नियम का पालन नहीं हो पा रहा।