रांची : राजधानी रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले का मुख्य आरोपी भैरव सिंह ने सिविल कोर्ट के न्यायाधीश अभिषेक प्रसाद की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया. अदालत ने उसे ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया है. काफिले पर हमले के बाद से ही भैरव सिंह पुलिस के निशाने पर था.
इससे पूर्व बुधवार को पुलिस इस मामले 26 अन्य आरोपियों को जेल भेज चुकी है. गुरुवार को रांची सिविल कोर्ट में काफी देर तक लुका-छिपी का खेल चलता रहा. कोर्ट परिसर में कोतवाली एएसपी और भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच भैरव सिंह ने कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण किया. आत्मसमर्पण से जुड़ी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया गया था.
जानें कौन है भैरव सिंह
भैरव सिंह हिंदू संगठनों से जुड़ा है. कोकर का रहने वाला है. हालांकि इसका पूरा परिवार हिंदपीढ़ी में ही रहता है. हिंदुत्व से जुड़े कार्यों में हमेशा आगे रहता है. सोशल मीडिया में छाया रहता है. बड़ी संख्या युवा इसके फालोअर है. कुछ दिन पूर्व ही इसकी शादी हुई है, शादी समारोह में कई भाजपा नेताओं ने शिरकत की थी.
चार थानों की पुलिस जुटी थी गिरफ्तारी में
भैरव सिंह की गिरफ्तारी के लिए 4 थानों की पुलिस को लगाया गया था. भैरव सिंह की गिरफ्तारी की कमान कोतवाली डीएसपी को सौंपी गई थी, लेकिन भैरव सिंह ने पुलिस को चकमा देते हुए सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. इस मामले में कुल 65 नामजद सहित 150 लोगों के खिलाफ सुखदेवनगर थाने में एफआइआर दर्ज की गई है.
मुख्यमंत्री ने कहा था, बख्शे नहीं जाएंगे
हमले के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था हमले के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे. इसके बाद से पुलिस इस मामले को लेकर गंभीर थी. लगातार सख्त कदम उठा रही थी. मालूम हो कि चार जनवरी को रांची स्थित किशोरगंज में मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला किया गया था. डीजीपी एम वी राव ने बुधवार को आज अचानक रांची के एसएसपी समेत तमाम वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए दो थाना प्रभारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए.